सोमवार से खुलेंगे होटल और रेस्टोरेन्ट्स,सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई और शर्तों का करना होगा पालन
रतलाम,14 जून (इ खबरटुडे)। सोमवार से शहर के होटल्स और रेस्टोरेन्ट्स खोले जा सकेंगे,लेकिन इन्हे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ कई और शर्तो का भी पालन करना होगा। होटल और रेस्टोरेन्ट्स खोलने का आदेश आज अपर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य शासन के दिशा निर्देशों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी सोमवार से शहर के होटल्स और रेस्टोरेन्ट्स को खोलने का आदेश जारी कर दिया। अपर जिला दण्डाधिकारी जमुना भिडे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त होटल्स को इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। होटल में ठहरने वाले अतिथियों और होटल स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करना होगा। होटल में सैनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था रखना होगी और सभी कमरों को पूरी तरह सैनेटाइज रखना होगा।
इसी तरह रेस्टोरेन्टस को भी बैठक व्यवस्था इस तरह करना होगी जिससे कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित हो सके। रेस्टोरेन्ट के स्टाफ और अतिथियों के लिए मास्क अनिवार्य रहेगा।
इसी तरह होटल्स में विवाह समारोह भी आयोजित किए जा सकें गे,लेकिन इस प्रकार के समारोह में किसी भी स्थिति में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैैं और सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।