शासकीय योजनाओं का लाभ नागरिकों को सीधे मिलेगा-महापौर
सर्वे कार्य में लगे प्रगणकों/पर्यवेक्षकों को नागरिक सही जानकारी उपलब्ध करावें
रतलाम 4 सितम्बर । मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 लागू किये जाने के तहत् मध्यप्रदेश शासन-समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शासकीय येाजनाओं का लाभ नागरिकों सीधे मिले इस हेतु परिवार एवं परिवार के सदस्यों के विवरण का अंतिम सत्यापन घर-घर जाकर किया जा रहा है।
महापौर शैलेन्द्र डागा एवं निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से अपील की है कि सर्वे कार्य लगे प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को निर्धारित प्रारूप में सही जानकारी अंकित करावें ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ नागरिकों को मिल सकें। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक राशनकार्ड धारक का सत्यापन पत्रक भरा जावेगा तथा जो राशनकार्ड धारक सत्यापन पत्रक में जानकारी अंकित नहीं करवाये जाने पर उसका राशनकार्ड स्वतः निरस्त हो जावेगा। ऐसे नागरिक जिनके पास राशनकार्ड नहीं है वे भी सत्यपान पत्रक में जानकारी अंकित करावें तभी उन्हे राशनकार्ड एवं शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक किसी कारणवश किसी नागरिक के घर सत्यापन पत्रक की जानकारी एकत्रित करने नहीं पंहूच पाता है तो नागरिक अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से सत्यापन पत्रक प्राप्त कर जानकारी दे सकते है।
सत्यापन में परिवार में मुखिया का नाम सरनेम सहित, पिता का नाम, मकान नम्बर, पता, झोन क्रमांक, वार्ड क्रमांक पुराना एवं नया, एएवाय/बीपीएल/एपीएल राशनकार्ड खाता क्रमांक, शासकीय उचित मूल्य दुकान का नाम, जाति/उपजाति, विमुक्त एवं घुमक्कड़ जाति, गैस कम्पनी, गैस ऐजेन्सी का नाम, गैस उपभोक्ता क्रमांक, समग्र परिवार सदस्य आई.डी., परिवार सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पति/पत्नी का नाम, जन्म तिथि/आयु, लिंग, मुखिया से सम्बन्ध, यूआईडी नम्बर (आधार नम्बर), मोबाईल नम्बर, बैंक/पोस्ट ऑफिस, बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता क्रमांक, श्रमिक वर्ग के कार्ड (श्रमिक संवर्ग कार्ड प्रकारः- मजदूर सुरक्षा कार्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण, कर्मकार मण्डल कार्ड, हम्माल एवं तुलावटी योजना कार्ड:- फेरीवाला कार्ड, अरबन हाऊस होल्डर कार्ड, सायकल रिक्शा हाथ ठेला कार्ड, पेंशन:- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांगता पेंशन) की जानकारी अंकित कराना अनिवार्य होगी।
नागरिकांे द्वारा दी गई उक्त जानकारी को समग्र पोर्टल पर डाली जावेगी उसके पश्चात् पात्र राशनकार्ड धारियों को पात्रता पर्ची दी जावेगी जिसके आधार पर उन्हे शासन द्वारा नई खाद्यान्न नीति के तहत राशन सामग्री उचित मूल्य की दुकान से दी जावेगी तथा आगामी दिनों में गैस सबसिडी आपके खाते में जमा की जावेगी।
राशनकार्ड बनाने के लिये निर्धारित शुल्क (डुप्लीकेट राशनकार्ड 10/-) के अलावा यदि कोई अतिरिक्त राशि की मांग करता है तो इसकी सूचना दी जाये।