वीडियो : तेज बहते हुये पानी मे से बस निकालने पर ड्रायवर का लाइसेंस व वाहन का फिटनेस एवं परमिट निलंबित
मंदसौर,07 अगस्त(इ ख़बर टुडे)।अतिरिक्त क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी मंदसौर ने बताया कि यात्री वाहन क्रमांक आर. जे. 27 पी.ए. 4545 के वाहन चालक द्वारा वाहन को सुवासरा के रेल्वे पुलिया के नीचे से तेज बहते हुये पानी मे से वाहन को यात्रीयो की जान जोखिम में डालकर निकाला गया। जिससे एक गंभीर जनहानि एवं बडी दुर्घटना हो सकती थी।
यह कृत्य मोटरयान अधिनियम के प्रावधानो के विपरित होने के साथ-साथ एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। वाहन के चालक की स्थाई अनुज्ञप्ति (ड्रायविंग लायसेंस) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही वाहन यात्री बस कमांक आर. जे. 27 पी.ए. 4545 का फिटनेस एवं परमिट भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वाहन मालिक अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर अतिरिक्त क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी मंदसौर कार्यालय में स्वंय एवं वाहन चालक के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। वाहन के परमिट एवं फिटनेस निलंबित होने की स्थिति में वाहन का संचालन होता पाया जाता है तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।