रेलकर्मी और फोटोग्राफर के विरुध्द डाक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रकरण दर्ज
निजी परिवाद पर सीजेएम ने दिया आदेश,वारंट जारी
रतलाम,18 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। प्रीति सीटी स्केन सेन्टर में अनाधिकृत प्रवेश कर विवाद करने के मामले में दो रेलकर्मियों तथा एक फोटोग्राफर के खिलाफ न्यायालय ने डाक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट तथा भारतीय दण्ड विधान के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। तीनो अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जमानती वारन्ट जारी किए गए हैं।
परिवादी के अभिभाषक संतोष त्रिपाठी ने बताया कि विगत 11 मार्च 2015 को शाीनगर स्थित प्रीती सीटी स्केन पर फोटोग्राफर राकेश पोरवाल,रेलवे कर्मी सुनील दुबे और महेश शर्मा ने जमकर हंगामा किया था और वहां के स्टाफ के साथ अभद्रता की थी। आरोपियों ने सीटी स्केन सेन्टर को बंद कराने की धमकी भी दी थी। जिससे वहंा मौजूद अन्य मरीजों को भी काफी परेशानी उठानी पडी थी। सेन्टर के संचालक डॉ.अनुराग गुप्ता ने अपने अभिभाषक के माध्यम से मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एके सक्सेना के समक्ष निजी परिवाद प्रस्तुत किया था। निजी परिवाद पर प्रारंभिक साक्ष्य लेने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों के विरुध्द डाक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 4 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश दिए है। आरोपियों के विरुध्द जमानती वारन्ट जारी किए गए है।