November 1, 2024

रतलाम :प्रापर्टी ब्रोकर द्वारा युवक से 6.50 लाख की धोखाधड़ी

रतलाम,02 जुलाई (इ खबरटुडे)।जिले इन दिनों ऑनलाइन और ऑफलाइन धोखाधड़ी मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। जिले के थानों में हर दूसरे दिन एक मामला धोखाधड़ी से जुड़ा होता है।ऐसा ही एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया जहा एक प्रॉपर्टी ब्रोकर द्वारा युवक से करीब साढ़े छ लाख की धोखाधड़ी की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेश सिंह पिता सीताराम तंवर निवासी जवाहर नगर ने विकास पिता नवीनचंद्र जैन (प्रॉपर्टी ब्रोकर )3 फ़रवरी 2019 को 6.50 लाख रूपये उधार दिये थे। उक्त लेनदेन का सुरेश ने 1 हजार के स्टाम्प पर क़ानूनी अनुबंध भी किया था।

अनुबंध के अनुसार उक्त राशि मार्च माह में वापस देने का प्रावधान था ,उक्त राशि पांच महीने में सुरेश को वापस कर देनी थी ,सुरेश ने सिक्योरिटी के तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक अकाउंट के चेक रखे थे जो विकास और उसकी पत्नी दीपा का जॉइंट अकाउंट के थे। अनुबंध में लेख के अनुसार निश्चित अवधि में नगद राशि या चेक के माध्यम से राशि वापस ना करने पर दोनों के मालिकाना हक का एक फ्लैट जो लोकन टॉकीज के पीछे रतलाम स्थित है ,जिस पर 18 लाख रुपए का बैंक लोन बकाया है।

उक्त लोन में से 6.50 लाख रूपये छोड़कर शेष राशि 11 लाख 50 हजार सुरेश द्वारा जमा कर अपने नाम फ्लैट की रजिस्ट्री करवा सकेगा ,साथ ही 5 माह में बैंक का लोन 18 लाख रुपए से अधिक होता है राशि का भुगतान विकास और दीपा के खाते से किया जाएगा

लेकिन विकास और उसकी पत्नी निश्चित समय पर राशि नहीं लौटा सके। जिसपर पर सुरेश ने उनके द्वारा दिए चेक बैंक में लगा है। बैंक द्वारा खाते में पर्याप्त राशि ना होने की वजह से चेक बाउंस हो गये ,इसके बाद सुरेश को किसी से जानकारी मिली की उसके पास गिरवी रखा फ्लैट विकास ने बिना बताये 25 नवंबर 2019 को तीसरे पक्ष अमिय कुमार निगम नामक व्यक्ति को 21 लाख रुपए में बेच दिया।

वही विकास और अमित ने 1000 हजार के इ-स्टांप पर विक्रय अनुबंध भी कर लिया,जिसमें उन्होंने दोनों ने अमित कुमार निगम से 20 लाख रुपए प्राप्त कर लिए हैं और 1 साल बाद ₹1 लाख और प्राप्त कर सकेंगे तो फ्लैट की रजिस्ट्री अमित कुमार के नाम कर दी जाएगी।

उक्त मामले की जानकारी मिलने पर सुरेश ने विकास जैन से इस बारे में बात करते हुए अपने द्वारा दी राशि की मांग की तो विकास ने सुरेश राशि वापस करने का आश्वासन दिया ,वही 2 दिसंबर 2019 को ₹500 के नये इ स्टांप पर अनुबंध करते हुए उसके और उसकी पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट का चेक सुरेश को दिया।

जिसे सुरेश ने आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक में चेक लगाया तो एक बार फिर चेक बाउंस हो गया। सुरेश ने अपने साथ हुए इस घटनाक्रम की जानकारी दो बत्ती थाने पर दी,पुलिस ने सभी दस्तावेज देखने के बाद आरोपी विकास जैन और उसकी पत्नी के खिलाफ धारा 420,409,468 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

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