म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए चार अपराधी जिलाबदर
रतलाम,22 मार्च(इ खबरटुडे)।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने जिले के चार लोगों को शांति भंग करने एवं रहवासी क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने व अन्य लोगों को आतंकित करने के कारण म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे में जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिये।
कलेक्टर ने शाकिर पिता छोटे खॉ निवासी पठान टोली, जावरा पुलिस थाना जावरा शहर, दशरथ पिता मांगीलाल नायक निवासी प्रमीलागंज आलोट पुलिस थाना आलोट, गब्बर पिता मासूक कुरैशी निवासी ऊटखाना जावरा थाना जावरा शहर एवं रफीक पिता एहमद नुर नीलगर निवासी कुम्हारीपुरा जावरा पुलिस थाना जावरा शहर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) व (ख) के अंतर्गत संबंधितों को 24 घण्टे की अवधि में रतलाम जिले के राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती जिले उज्जैन,आगर, धार, झाबुआ एवं मंदसौर की राजस्व सीमाओं से आगामी एक वर्ष की कालावधि के लिये बाहर जाने हेतु आदेशित किया है।
संबंधित चारों जिलाबदर किये गये आपराधीगण जिला दण्डाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगे। साथ ही संबंधितों को आदेशित किया गया है कि यदि उनके विरूध्द कोई प्रकरण्ा रतलाम जिले में स्थित किसी माननीय दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित होने हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देगे और पेशी के तुरन्त पश्चात कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के पालन में जिलाबदर रहेगे।