मनरेगा के संविदा कर्मियों के हो सकेंगे स्थानांतरण
संविदा स्थान परिवर्तन की नीति घोषित
भोपाल,28 मई (इ खबर टुडे ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में कार्यरत संविदा कर्मियों के अब स्थानांतरण हो सकेंगे। प्रदेश में मनरेगा संविदा कर्मियों के स्थान परिवर्तन के लिए नीति घोषित कर दी गई है। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। स्थानांतरण स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक दोनों स्तर पर किए जा सकेंगे। स्थानांतरण एक जून से 30 जून के मध्य होंगे। स्थानांतरण के लिए 30 मई तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा।
संविदा कर्मियों के स्थान परिवर्तन, रिक्त पदों की उपलब्धता, योजना में कार्यभार एवं संविदा पदों की आवश्यकता तथा प्रशासनिक मद में धनराशि की उपलब्धता तथा संभाग/जिले में इस संवर्ग के अन्य एवं समकक्ष पदों की पूर्ति तथा रिक्ति की स्थिति के अनुसार होंगे। स्वैच्छिक आधार पर पति एवं पत्नी दोनों के शासकीय सेवा/ शासन अंतर्गत संविदा सेवा में होने पर एक स्थान/जिले में यथासंभव पदस्थापना के लिए स्वयं अथवा आश्रितोंं की गंभीर बीमारी से उत्पन्न परिस्थितियों के लिए एवं संविदा कर्मियों के पारस्परिक स्वैच्छिक आवेदन पर व आपवादिक परिस्थितियों के कारण विशेष प्रकरण में विचार किया जाकर स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार पर भी मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मियों के स्थानांतरण होंगे।
जिले से बाहर राज्य स्तर की अनुमति से होंगे स्थानांतरण
एक संभाग से दूसरे संभाग में और एक जिले से दूसरे जिले के बीच होने वाले समस्त स्थान परिवर्तन के लिए निर्णय एवं अनुमति राज्य स्तर से दी जाएगी। इसमें शासन के अनुमोदन के लिए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। स्वैच्छिक एवं प्रशासकीय दोनांे श्रेणी में जिले के अन्दर स्थान परिवर्तन के लिए जिला कलेक्टर सक्षम होंगे। कलेक्टर इस नीति के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कर अपने जिले के अन्दर दोनों श्रेणी में स्थान परिवर्तन कर सकेंगे।