November 24, 2024

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य 15 सितम्बर से होगा शुरू

उज्जैन 11 सितम्बर (इ खबरटुडे) ।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इन्दौर जिले में भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य आगामी 15 सितम्बर से शुरू होगा। इसके लिये प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन भी इसी दिन किया जायेगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने तथा संशोधन के लिये 14 अक्टूबर 2015 तक संबंधित बीएलओ को आवेदन किये जा सकेंगे।

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य एक जनवरी 2016 के आधार पर किया जायेगा। आगामी एक जनवरी 2016 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाये जा सकेंगे। कलेक्टर पी. नरहरि ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे संबंधित मतदान केन्द्र में जाकर मतदाता सूची का अवलोकन करें। मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर प्रारूप-6 में आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुडवायें। इसके लिये उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।
अप्रवासी भारतीय मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिये प्रारूप-6 (क) में आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने के लिये प्रारूप-7 में आवेदन करना होगा। इसमें उन्हें मूल फोटो परिचय पत्र तथा नाम हटवाने का कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम तथा अन्य प्रविष्ठियों में संशोधन के लिये प्रारूप-8 में आवेदन किया जा सकता है।

मतदाता फोटो परिचय पत्र बनवाने के लिये 25 रूपये का चालान मेजर हेड- 0070 अन्य प्रशासनिक प्राप्तियां, मायनर हेतु- 01 निर्वाचन में जमा करना होंगे। निर्वाचक नामावली में उपलब्ध विष्ठियों को अन्यत्र रखने के लिये प्रारूप-8 (क) में आवेदन करना होगा। मतदाता परिचय पत्र गुम होने अथवा नष्ट होने की दशा में डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है।

इसके लिये 25 रूपये का चालान जमा कर प्रारूप-002 में आवेदन किया जा सकता है। डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने के लिये पुराने मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति (उपलब्ध होने पर), गुम अथवा नष्ट होने की दशा में पुलिस थाने में की गई सूचना की छायाप्रति लगाना होगी।

श्रम विभाग की सेवाएं ऑनलाइन
श्रम विभागीय पोर्टल पर “ईज ऑफ डूईंग बिजनेस” के अंतर्गत सिंगल विण्डो प्रणाली से विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। इसी के तहत कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया को भी ऑन लाइन किया जा चुका है। इसके अंतर्गत कारखाना अधिभोगी को ऑनलाइन ही आवेदन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना है। इसके लिये श्रम विभागीय पोर्टल पर तथा एम.पी.ऑन लाइन पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध है। इस प्रक्रिया में संबंधित आवेदक को किसी भी स्तर पर विभागीय कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
गत 09 सितम्बर को जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक उज्जैन की 48वीं साधारण सभा बैंक के चिमनगंज मंडी स्थित प्रधान कार्यालय के सभाग्रह में सम्पन्न्‍ हुई। बैठक की अधयक्षता बैंक प्रशासक डॉ. मनोज जायसवाल ने की। साधारण सभा में प्रशासक द्वारा सभी प्रत्यायुक्त महानुभावों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए म.प्र. शासन द्वारा बैंक की प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी दी एवं उसमें शामिल होने का आग्रह किया गया।

महाप्रबंधक डॉ. विजय कुमार जैन द्वारा 48 वे वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 14-15 का वाचन किया गया। लेखा विवरण, वर्ष 2016-17 का बजट प्रस्तुत किया गया। जिसका अनुमोदन प्रत्यायुक्त महानुभावों द्वारा किया गया। साधरण सभा में 2016-17 का ऋण वितरण लक्ष्य रू.313 लाख भी प्रस्तुत किया गया जिसका भी सभा में अनुमोदन कर प्रस्ताव शीर्ष बैंक भोपाल भेजे जाने हेतु निर्णय किया गया।

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