पांचवीं बार बढ़ाई गई पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा, 31 मार्च 2019 आखिरी तारीख
नई दिल्ली ,01जुलाई (इ खबरटुडे)।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी है। यह पांचवी बार है जब सरकार ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई है।कर विभाग के नीति नियामक निकाय सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले 27 मार्च को यह समयसीमा बढ़ाई गई थी। माना जा रहा है कि सीबीडीटी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के मद्देनजर जारी किया गया है जिसमें शीर्ष अदालत ने आधार को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2018 से तब तक के लिए आगे बढ़ाने को कहा था जब तक इस मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता।
बहरहाल, सरकार ने अब आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन हासिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए(2) के तहत जिस भी व्यक्ति को एक जुलाई, 2017 को पैन कार्ड मिला है, जो आधार के योग्य है। उसे टैक्स अथॉरिटी को अपना आधार नंबर भी जानकारी जरूर देनी चाहिए।