November 20, 2024

धारा 144 के तहत सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट कमेंट लाइक इत्यादि प्रतिबंधित

रतलाम,31अगस्त(इ ख़बर टुडे)।जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के दृष्टिगत सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश प्रतिबंधित किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो संदेश सांप्रदायिक संदेश उनकी ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर फॉरवर्डिंग उन पर कमेंट लाइक इत्यादि आपत्तिजनक गतिविधियां प्रतिबंधित की गई है।

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