चारा घोटालाः लालू प्रसाद यादव दोषी करार, पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र बरी
रांची,19मार्च (ई खबर टुडे)। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद व डॉ. जगन्नाथ मिश्र से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सुनवाई चल रही है।लालू प्रसाद यादव सहित अरुण कुमार सिंह, कृष्ण कुमार प्रसाद, अजीत सिंह, महेंद्र सिंह, गोपीनाथ को दोषी करार दिया गया है। सजा पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा
वहीं, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, ध्रुव भगत को बरी कर दिया गया है। लालू प्रसाद को अस्पताल से कोर्ट में लाया जा रहा था। इससे पहले कि वह कोर्ट रूम पहुंचते, जज ने कहा कि वह कस्टडी में हैं, लिहाजा उनके बिना आए ही सजा सुनाई जा सकती है। चारा घोटाले के छह मामलों में से चार में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया गया है। इसके साथ ही 12 लोगों को बरी कर दिया गया है, जबकि 19 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बताते चलें कि 12 बजे तक सभी अभियुक्तों को हाजिर होने का आदेश जारी किया गया था।
जेल में बंद अभियुक्तों को कोर्ट भेजने के लिए जेल प्रशासन को आदेश भेजा गया है। यह मामला दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर दर्ज हुआ था। वहीं, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने चारा घोटाला में तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय, डिप्टी एजी बीएन झा, एजी ऑफिस के सीनियर अकाउंट ऑफिसर प्रमोद कुमार को अभियुक्त बनाया है। इसके लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
तत्कालीन एजी को आरोपित करने की रखी मांग –
लालू प्रसाद यादव ने बिहार के तत्कालीन एजी पीके मुखोपाध्याय, डिप्टी एजी बीएन झा और एजी ऑफिस के सीनियर डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार को आरोपित किए जाने और उनके खिलाफ समन जारी करने को लेकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट में आवेदन दिया था। उसके बाद बीते गुरुवार को लालू प्रसाद यादव की ओर से एक और आवेदन दाखिल कर कहा गया कि जब तक आरोपित बनाए जाने से संबंधित आवेदन पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तबतक के लिए फैसला को टाल दिया जाए।
आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त फैसला दिया। कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुकदमा चलाने के लिए संबंधित सह सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर एक माह में यानी 16 अप्रैल तक जमा करने का आदेश दिया है।
दुमका कोषागार से जुड़ा है मामला –
विदित हो कि तत्कालीन बिहार (अब झारखंड) के दुमका कोषागार से करीब 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में दर्ज मुकदमा नंबर आरसी 38ए/96 में लालू प्रसाद यादव, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा व जगदीश शर्मा सहित कुल 31 आरोपी हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच मार्च को सुनवाई पूरी की थी।
लालू यादव पर ये हैं आरोप –
इस मामले में लालू यादव पर 96 फर्जी वाउचर के जरिए दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। ये पैसे जानवरों के खाने के सामान, दवाओं और कृषि उपकरण के वितरण के नाम पर निकाले गए थे। उस दौरान पैसे के आवंटन की सीमा अधिकतम एक लाख 50 हजार ही थी। जब यह निकासी हुई थी लालू उस समय मुख्यमंत्री थे। कानून विशेषज्ञों की राय में लालू पर जिन धाराओं में आरोप लगे हैं, अगर दोष सिद्ध हो गया तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है।
तीन मामलों में हो चुकी सजा –
लालू यादव चारा घोटाला में दर्ज मामलों में अबतक तीन में दोषी ठहराए जा चुके हैं। लालू को चाईबासा कोषागार के दो मामलों मामले में पांच-पांच साल तथा देवघर कोषागार मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिल चुकी है। दुमका कोषागार में घोटाला मामले में सजा का एलान आज होना था। डोरंडा कोषागार से जुड़ा चारा घोटाले का पांचवा मामला सबसे बड़ा है, जिसमें करीब 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है।
फिलहाल रांची जेल में सजा काट रहे लालू –
फिलहाल वे रांची के होटवार सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चारा घोटाला में लगातार तेज सुनवाई हो रही है। इसी का नजीजा है कि चारा घोटाला के मामलों में एक के बाद एक लगाातर फैसले आ रहे हैं।