गैंग रेप मामले में होटल संचालक भी गिरफ्तार ,अब कुल सात आरोपी पुलिस गिरफ्त में,सील किया आशीर्वाद होटल (देखें लाइव विडीयो)
रतलाम,28 सितंबर (इ खबर टुडे)। चौदह वर्षीय बालिका के साथ हुए गैंग रेप के मामले में अब पुलिस ने होटल संचालक प्रदीप अग्रवाल को भी आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब कुल सात आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके है। घटनास्थल रहे होटल आशीर्वाद को पुलिस ने सील कर दिया है। साथ ही दोनो मुख्य अवयस्क अपचारियों को वयस्क मानते हुए उनके विरुध्द अनुसंधान किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने पुलिस कंट्रोल रुम पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। श्री तिवारी ने बताया कि मामले के अनुसंधान के दौरान जब आशीर्वाद होटल से सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों को देखा गया तो स्पष्ट हुआ कि यह होटल अवैध गतिविधियां का अड्डा बना हुआ था। होटल संचालक ने अपने कर्मचारियों के स्पष्ट निर्देश दिए थे,कि होटल में अगर कोई भी कपल आता है,तो महिला के चेहरे का नकाब नही हटाया जाए और होटल के कमरे दो या तीन घंटे के लिए भी उपलब्ध करवाए जाए। होटल से जब्त किए गए बुकींग रजिस्टर से भी पता चला कि यहां होने वाली अधिकांश बुकींग रतलाम की ही थी और लगभग सभी दो या तीन घंटों की बुकींग थी,जिसमें पुरुषों के साथ चेहरा ढंकी हुई महिलाएं आती थी। उक्त अवैध गतिविधियों के चलते ही होटल संचालक प्रदीप पिता सुभाषचन्द्र अग्रवाल 32 नि.प्रताप नगर ने अवैध लाभ अर्जित किया और होटल मैनेजर की लापरवाही के चलते ऐसा गंभीर अपराध घटित हो सका।
होटल संचालक के उक्त कृत्य को पाक्सो एक्ट के तहत घटना कारित करने के लिए उकसाने वाला कृत्य मानते हुए उसे पाक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत बंदी बनाया गया है।
एसपी श्री तिवारी ने कहा कि मामले को दोनो मुखय अपचारी अवयस्क है,परंतु मामले की जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए है,उनसे यह साफ प्रतीत होता है कि उन्होने जो अपराध किया है,वह अबोध बालक के रुप में नहीं बल्कि वयस्क अपराधियों की तरह किया है। बालिका के आपत्तिजनक फोटो विडीयो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर कृत्य करने वाले अबोध बालक नहीं कहे जा सकते। पुलिस दोनो अवयस्क अपचारियों के विरुध्द बालिग अपराधियों की तरह की अनुसंधान करेगी,ताकि उन्हे फांसी या आजीवन कारावास जैसी सजा कराई जा सके।
ये है आरोपी
एसपी श्री तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अब तक कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें दो अवयस्क अपचारियों के अलावा शकील उर्फ अरहान पिता शरीफ खान 22 नि.होमगार्ड कालोनी,सैयद आदिब अली पिता अशरफ अली 23 नि.होमगार्ड कालोनी,इमरान पिता रईस खान 25 नि.रेहमत नगर,दीपक उर्फ दीपू पिता सीताराम चौहान 23 नि.दीनदयाल नगर और होटल संचालक प्रदीप अग्रवाल शामिल है। इनमें से शकील ने रुम बुक करने के लिए अपनी आईडी उपलब्ध कराई थी,जबकि सैयद आदिब अली ने आरोपी के लिए होटल में निगरानी की थी। जबकि इमरान और दीपक दोनो ही होटल के मैनेजर है,जिन्होने बिना तस्दीक के रुम दिया और साक्ष्य छुपाने के प्रयास किए। इन आरोपियों में से सैयद आदिब अली,इमरान और दीपक के विरुध्द विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। शेष आरोपियों के आपराधिक रेकार्ड खंगाले जा रहे है।
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पुलिस रिमांड बढाएंगे
एसपी ने बताया कि तीन आरोपी पुलिस रिमांड पर है और उनकी रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। इन्हे न्यायालय में प्रस्तुत कर इनका रिमांड बढाने का निवेदन न्यायालय से किया जाएगा। शेष दो आरोपी पुलिस रिमांड पर ही है।
एसआईटी का गठन,बढ सकती है धाराएं
एसपी श्री तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है। एसआईटी में फोरेंसिक,सायबर व लीगल एक्सपर्ट आदि को शामिल किया गया है,ताकि यदि किसी दबाव में गवाह पलटते भी है तो आरोपियों को भौतिक साक्ष्य के आधार पर कडी सजा दिलवाई जा सके। मामले में पाक्सो एक्ट और बलातकार की धाराओं के अलावा आई टी एक्ट की धाराएं भी बढाई गई है। विवेचना के दौरान नए साक्ष्य,नए तथ्य आने पर अन्य धाराओं का इजाफा भी किया जा सकता है।
आशीर्वाद होटल सील
प्रेस कान्फ्रेन्स के दौरान ही एशपी श्री तिवारी ने होटल को सील किए जाने की सूचना दी। प्रेस कान्फ्रेन्स के बाद पुलिस दल एसपी के नेतृत्व में होटल आशीर्वाद पंहुचा और होटल को विधिवत रुप से सील किया गया। कंट्रोल रुम पर मौजूद तमाम मीडीयाकर्मी भी इस दौरान मौजूद थे।