November 16, 2024

रतलाम,14 जून(इ खबरटुडे)।रासायनिक उर्वरकों पर भारत संचार द्वारा संचालित बीबीटी योजना के तहत अनुदान दिए जाने वाले सभी उर्वरकों का वितरण पीओएस मशीन से किया जाना अनिवार्य है। देखने में आया है कि कुछ उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अभी भी बिना पीओएस मशीन के उर्वरकों का क्रय-विक्रय किया जा रहा है, जो उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के विरुद्ध है।

उपसंचालक कृषि जी.एस. मोहनिया ने जिले के सभी उर्वरक निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि बगैर पीओएस मशीन के कोई भी विक्रेता उर्वरकों का विक्रय करते पाए जाए तो उर्वरक गुण आदेश के तहत सख्त कार्यवाही की जाए। किसानों से भी अपील की गई है कि बगैर पीओएस मशीन वाली दुकान से उर्वरक नहीं खरीदें।
जिला स्तरीय निरीक्षण दलों द्वारा इस सम्बन्ध में सतत् भ्रमण कर निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है। जिन उर्वरक विक्रेताओं ने अभी तक पीओएस मशीन प्राप्त नहीं की है, वे सभी विक्रेता श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल लि. कम्पनी के प्रतिनिधि लोकेन्द्रसिंह से मो.नं. 9644889111 पर सम्पर्क करें।

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