अपने बच्चों को पढ़ाईये और मदद पाईये
डेलनपुर वालों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराये
जन सुनवाई में आये 162 आवेदन पत्र
रतलाम 13 अक्टूबर(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज जन सुनवाई में नन्ने मुन्ने बच्चों को साथ में लेकर आये हुए पालकों से बच्चों की शिक्षा के बारे में प्रश्न करते हुए कहा कि बच्चों को हर हाल में स्कूल भेजीये। प्रशासन आपकी हर सम्भव सहायता करेगा। उन्होने कहा कि बच्चों की शिक्षा दिक्षा में लापरवाही मत बरतीये। जन सुनवाई में कलेक्टर ने गत माहों में डेलनपुर में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर ने तहसीलदार रतलाम को दिये। आज जन सुनवाई में 162 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्या हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। कलेक्टर ने सभी की समयसीमा निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये है।
कलेक्टर ने आज जन सुनवाई में विभिन्न प्रकरणों का निराकरण करते हुए विभिन्न विभाग के जिला अधिकारियों को न्यायलयीन आदेशों का पालन कराने अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही करने, पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, कृषि भूमि पर नियमानुसार विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने, माता-पिता भरणपोषण अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही करने, भूमि विवाद, नामांतरण, बटवारे के कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने, राष्ट्रीय परिवार सहायता, विधवा पेंशन इत्यादि के साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के बीपीएल कार्ड बनाने के निर्देश दिये।
पहले कार्ड बनाये फिर पेंशन प्रकरण के लिये भेजे
कलेक्टर ने आज जन सुनवाई में कलमोड़ा की विधवा महिला श्रीमती शांतिबाई नंदराम का बीपीएल कार्ड परीक्षण उपरांत कार्ड बनाने के निर्देश तहसीलदार रतलाम को दिये। उन्होने कहा कि पहले कार्ड बनाये एवं फिर विधवा पेंशन के लिये प्रकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रतलाम को भेजा जायें। उल्लेखनीय हैं कि श्रीमती शांतिबाई ने आज शिकायत की कि उसे न तो बीपीएल कार्ड मिला और न ही विधवा पेंशन मिल रही है। जबकि वे इसके लिये निरंतर पंचायत के चक्कर काट रही है।
नंदलई सरपंच के विरूध्द धारा 40 में कार्यवाही
सरपंच, सचिव ने पॉच हजार रूपये की रिश्वत की मांग करते हुए श्रीमती गौरी शम्भु को न केवल पंचायत के चक्कर कटवाये बल्कि उसे कह दिया कि पॉच हजार रूपये लेकर आने पर ही उसे इन्दिरा आवास योजना का लाभ मिलेगा अन्यथा वह कितनी भी बार आये उसे लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायत नंदलई अंतर्गत ग्राम जामथुन की विधवा महिला श्रीमती गौरी ने आज कलेक्टर को इस संबंध में शिकायत करते हुए बताया कि वह गरीब विधवा महिला हैं और उसके पास रहने के लिये घर भी नहीं है। बावजूद उसे इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं और नंदलई का सरपंच उसे प्रताड़ित कर रहा है।
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया हैं कि नंदलई के सरपंच के विरूध्द धारा 40 अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रतलाम को तीन प्रतिशत के विशेष कोटे में संबंधित महिला को इन्दिरा आवास योजना का लाभ देने के निर्देश दिये।
नौकरी से बर्खाश्त सचिव ने पुन: नौकरी पर रखे जाने की मांग की
जन सुनवाई में आज वर्ष 1999 में पंचायत सचिव के पद से आपराधिक प्रकरणों में सजाआफता होने से नौकरी से निकाल दिये गये,पंचायत सचिव राजेन्द्र लक्ष्मणसिंह ने न्यायालय से दोष मुक्त हो जाने पर पुन: नौकरी पर रखे जाने एवं अब तक के स्वत्वों का भुगतान किये जाने की गुहार कलेक्टर से लगाई। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण का परीक्षण कर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया है। उल्लेखनीय हैं कि खेड़ा जावरा के राजेन्द्र लक्ष्मणसिंह के विरूध्द धारा 420, 467, 468, 420बी. व अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबध्द होने एवं न्यायालय द्वारा पॉच सौ रूपये का जुर्माना व एक साल की सजा सुनाये जाने पर पद से पृथक कर दिया गया था। संबंधित के द्वारा अपील किये जाने पर न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश जावरा ने दिनांक 17.06.2015 को आदेश सुनाते हुए पूर्व न्यायालयीन आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए राजेन्द्रसिंह को दोष मुक्त कर दिया।
मल्टी में गोदाम की शिकायत पर जॉच के निर्देश
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने बहुमंजिला भवन सीटी सेंटर अपार्टमेंट के निवासियों के द्वारा कथित तौर पर संचालित किये जा रहे गोदाम एंव उसमें रखे जा रहे प्लास्टिक के सामान के कारण भविष्य में दुर्घटनाओं की सम्भावना के मददेनजर रतलाम एसडीएम को जॉच एवं तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये है। जन सुनवाई में आज धनजी बाई को नोहरा में स्थिति सीटी सेंटर अपार्टमेंट की सोसायटी वालों ने शिकायत की कि मल्टी के सार्वजनिक हाल में फ्लेट नम्बर 209 के मालिक चिराग भण्डारी द्वारा गोदाम बनाकर प्लास्टिक की अत्यन्त ज्वलनशील सामग्री को रखा जा रहा है। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित किया हैं कि आवासीय परिसर में गोदाम नहीं बनाया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से जॉच की जायें और तत्काल कार्यवाही करे।
एचडीएफसी बैंक किश्ते पूर्ण होने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं लौटा रहा
कलेक्टर ने लीड बैंक मैनेजर को एचडीएफसी बैंक से चर्चा कर निरूला सौलंकी के दस्तावेज वापस दिलाये जाने संबंधी कार्यवाही के निर्देश दिये। जन सुनवाई में निरूला सौलंकी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके द्वारा वर्ष 2003 में एचडीएफसी बैंक से होम लोन लिया गया था। बैंक की निरंतर किश्ते चुकाये जाने के बाद जून 2014 में लोन की समस्त किश्ते भुगतान कर दी गई। एक वर्ष से अधिक व्यतित हो जाने के बाद भी बैंक के अधिकारियों के द्वारा उसे मकान की रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेज नहीं लौटाये जा रहे है।