सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन्स का किया ऐलान, 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल
नई दिल्ली,30 सितंबर(इ खबर टुडे )। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दीं। इन गाइडलाइन्स में सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि के बारे में जानकारी दी है।
केंद्र ने 15 अक्टूबर के बाद से कईयों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, कुछ विशेष शर्तों का पालन करना होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में बताया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, सिनेमा हॉल में पहले के दर्शकों की तुलना में आधे दर्शक ही फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे। मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति दी है।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के मुताबिक, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता-पिता की मंजूरी की जरूरत होगी।
सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
महाराष्ट्र में बढ़ा लॉकडाउन
वहीं,महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पीटीआई के अनुसार, राज्य में 31 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 5 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ होटल्स, फूड कोर्ट्स, रेस्त्रां और बार को खोलने की अनुमति भी दी गई है।