बीज विक्रेता लायसेंस का नवीनीकरण कराये
रतलाम,20 अप्रैल(इ खबरटुडे)।उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला रतलाम द्वारा जिले के समस्त बीज विक्रेताओं को लायसेंस नवीनीकरण हेतु निर्देशित किया गया है।
उन्होने बताया कि बीज लायसेंस की अवधि तीन वर्षो की होती हैं जो 31 मार्च तक वैध रहती है तथा लायसेंस अवधि पूर्ण होने पर लायसेंस का नवीनीकरण कराया जाता हैं।
जिन बीज विक्रेताओं की लायसेंस अवधि माह मार्च 2016 में पूर्ण हो चुकी हैं उनको मार्च 2016 में रूपये पाॅच सौ शुल्क जमा कराकर नवीनीकरण हेतु आॅनलाईन आवेदन करना था यदि उन्होने नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराकर आवेदन नहीं किया गया हैं तो ऐसे लायसेंसधारी एक माह तक रूपये पाॅच सौ नवीनीकरण शुल्क एवं पाॅच सौ रूपये विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर नवीनीकरण करा सकते है। बिना लायसेंस नवीनीकरण कराये यदि कोई बीज व्यवसाय करता पाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।