November 9, 2024

धामनोद नगर क्षेत्र में 20 से 22 दिसम्बर तक शुष्क दिवस घोषित

रतलाम 18 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद धामनोद के अध्यक्ष एवं पार्षद निर्वाचन 2015 हेतु निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदान 22 दिसम्बर एवं मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 26 दिसम्बर को होगी। मतदान के समय धामनोद नगरीय क्षेत्र एवं उसकी सीमा से लगे हुए सभी वार्डो में शराब की दुकाने मतदान के समाप्त होने के 48 घण्टे के पूर्व से बंद रखी जाना है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर परिषद धामनोद के निर्वाचन 2015 हेतु नगरीय क्षेत्र धामनोद एवं उसकी सीमा से लगे हुएसभी वार्डो में शराब की दुकानों में मतदान के समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से अर्थात दिनांक 20 दिसम्बर के सायंकाल 5 बजे से दिनांक 22 दिसम्बर तक शुष्क दिवस घोषित रहेगा। उक्त अवधि में नगरीय क्षेत्र धामनोद एवं उसकी सीमा से लगे हुए सभी वार्डो में स्थित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.2) दुकाने पूर्णत: बंद रहेगी एवं संबंधित क्षेत्रों में मदिरा का क्रय/विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: निषिध्द रहेगा।
 
नगर परिषद धामनोद में सार्वजनिक अवकाश घोषित
 उप सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नगर परिषद धामनोद के आम निर्वाचन 2015(उत्तरार्ध्द) हेतु मतदान दिनांक 22 दिसम्बर 2015 मंगलवार को सामान्य अवकाश एवं परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्टूमेंट एक्ट) 1881(1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

 

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