जिला स्तरीय जनसुनवाई में 120 आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजे
रतलाम 16 मई (इ खबर टुडे)। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। इस दौरान कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने 120 आवेदनों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण हेतु प्रेषित किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम त्रिलोचन गौड, डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा, श्री जासवाल तथा संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
रतलाम निवासी चम्पालाल ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी घुटने के जोड की आर्थाइटिस से ग्रसित है जिसके लिए घुटना बदलने की आवश्यकता है। प्रार्थी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वह आर्थिक रुप से सक्षम नहीं है कि घुटने का उपचार करवा सके। इम्पलांट करने पर करीब 12 हजार रुपए की राशि खर्च होगी, आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीएमएचओ को प्रेषित किया गया है। ग्राम खजूरी सोलंकी निवासी गोपीलाल चन्द्रवंशी ने बताया कि प्रार्थी द्वारा पशुपालन हेतु बैंक आफ इंडिया आलोट में ऋण के लिए आवेदन दिया था और बैंक द्वारा ऋण पास भी कर दिया गया था परन्तु बैंक द्वारा ऋण राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः प्रार्थी को लोन राशि 77 हजार रुपए दिलवाने की कृपा की जाए। आवेदन निराकरण के लिए पशुपालन विभाग को भेजा गया है।
ग्राम बरगढ निवासी रामनारायण पाटीदार ने बताया कि 5 सितम्बर 22 को लोकसेवा जावरा में अपनी कृषि भूमि की नपती के लिए आवेदन दिया गया था। प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में 560 रुपए जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई थी। ग्राम के गिरदावर द्वारा जमीन की नपती नहीं की जा रही है। गिरदावर से बात करने पर कहा गया कि आपके द्वारा लोकसेवा में आवेदन की अवधि समाप्त हो चुकी है। नया आवेदन देकर रुपए जमा कराएं, उसके बाद ही हम नपती करेंगे। कृपया भूमि की नपती करवाने का कष्ट करें। आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया है।
जूनी कलाल सेरी निवासी कल्याणसिंह ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की एक आंख में नुकिला पत्थर घुस गया है जो अभी भी आंख में ही है। इंदौर के एक निजी चिकित्सालय में जांच करवाने पर आपरेशन का खर्च 68 हजार रुपए बताया गया है जो कि प्रार्थी वहन नहीं कर सकता है। प्रार्थी के पास आजीविका का भी कोई साधन नहीं है, कृपया आंख के उपचार हेतु सहायता प्रदान की जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीएमएचओ को प्रेषित किया गया है।
विरियाखेडी निवासी गल्लू ने बताया कि प्रार्थी की विरियाखेडी में भूमि है, जिसका सीमांकन कराए जाने हेतु आवेदन लोक सेवा में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी की भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है। सीमांकन करवाया जाए। आवेदन संबंधित विभाग को भेजा गया है। ग्राम अमलेटा निवासी जसवंतसिंह ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी की भूमि ग्राम अमलेटा में स्थित होकर प्रार्थी तथा सहखातेदारों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जाकर भूमि पर पतरे का शेड डाला जा रहा है। उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा। आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।