रतलाम जिले में आगामी 2 माह के लिए धारा 163 प्रभाव से लागू,कोई भी संगठन शासकीय कार्यालयो पर नहीं कर सकेगा प्रदर्शन
रतलाम 07 दिसंबर(इ खबर टुडे ) । शनिवार को रतलाम कलेक्टर द्वारा रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम कार्यालय पर शांति बनाये रखने एवं किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से आगामी 2 माह के लिए धारा 163 लागू की गई है।
जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार को रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा दिए गए आदेश से जिले में पूरे प्रभाव के साथ 2 माह तक धारा 163 भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2003 को लागू किया गया। उक्त आदेश के चलते हैं निर्धारित समय तक रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्षेत्र के 100 मी के दायरे में कोई भी दल संघ, संगठन अथवा समूह अपनी समस्याओ एवं मांगों को लेकर सभा धरना, प्रदर्शन नहीं करेगा वही ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग भी नहीं कर सकेगा यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो धारा 223 के अंतर्गत उसे पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार विभिन्न दलों, संगठन एवं समूहो द्वारा आए दिन कलेक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जुलूस, धरना ,प्रदर्शन एवं ध्वनि: यंत्रों के माध्यम से नारेबाजी की जाने से शासकीय कार्यालय और न्यायालयो में होने वाले दैनिक एवं सार्वजनिक हित के कामकाजो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं उक्त आदेश किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने हेतु एवं नियंत्रण रखने के लिए आदेश की घोषणा की गई