November 15, 2024

Ellection in Ratlam : केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्त होगे ऑपरेटर के उपकरण, महापौर पद तथा पार्षद के लिए नाम निर्देशन पत्र किए गए दाखिल

रतलाम,15 जून (इ खबरटुडे)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है।

राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चैनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं।

नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए
जिले में नगरीय निकायों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है। बुधवार 15 जून को जिले में 33 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इनमें महापौर पद के लिए 01 तथा पार्षद पद के लिए 32 नाम निर्देशन पत्र सम्मिलित हैं।

बुधवार को रतलाम नगर निगम के महापौर पद के लिए 01 तथा पार्षद पदों हेतु 7 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इसी प्रकार पार्षद पदों के लिए नगर पालिका परिषद जावरा में 1, नगर परिषद आलोट में 10, बड़ावदा में 5, पिपलोदा में 1, ताल में 1 तथा नगर परिषद नामली में 7 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए।

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