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इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 25 लाख रुपये ग्रेच्युटी

Many central employees will receive a gratuity of 2.5 million rupees.

Many central employees will receive a gratuity of 2.5 million rupees.

केंद्र सरकार द्वारा एक अप्रैल से शुरू की जाने वाली नई पेशन योजना यूपीएस दो पेंशन योजनाओं की मिली जुली योजना है। इसमें ओल्ड पेंशन योजना तथा नेशनल पेंशन सिस्टम को मिलाकर बनाई गई है। ऐसे में कर्मचारियों को जिस भी पेंशन योजना का लाभ उठाना है, उसके लिए आवेदन करना है। ऐसे में केंद्र सरकार के काफी कर्मचारियों को 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।


केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस को लागू किया है। यह योजना एक अप्रैल से शुरू होगी। यह योजना ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस तथा नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की खुबियों को मिलाकर बनाई गई है। पेंशनर्ज कल्याण विभाग ने पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अ​धिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी। सरकार ने इसे एक जनवरी 2024 से लागू किया था। अब एक अप्रैल से नई पेंशन योजना लागू की जा रही है।


ग्रेच्युटी के लिए नियम
कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक नियम के तहत दी जाती है। इसमें पेंशन उनकी सेलरी, महंगाई भत्ता तथा कुछ अन्य भत्ते जोड़े जाते हैं। इस नियम के मुताबिक कर्मचारी की आ​खिरी सेलरी का 16.5 गुणा या 25 लाख रुपये जो भी कम हो, वह ग्रेच्युटी के रुप में कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर दिया जाता है। निजी कर्मचारियों को यह ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम पांच साल तक एक नौकरी में काम करना अनिवार्य हैं। ऐसे में ग्रेच्युटी भी कई प्रकार की होती है। इनमें एक तो रिटायरमेंट पर मिलती है तथा दूसरी मौत होने पर मिलती है।


नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर
जो कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं या फिर रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनको हर छह महीने की नौकरी पूरी करने पर बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ता का एक चौथाई हिस्सा जोड़ा जाता है। इसमें अ​धिकतम सेलरी का 16.5 गुणा वेतन या फिर 25 लाख रुपये जो भी कम हो, वहीं दिया जाता है। इसके लिए कम से कम पांच साल की सेवा का होना जरूरी है।


मौत के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी
मौत के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी उस समय दी जाती है जब एक साल की सेवा के दौरान यदि कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके वेतन का दो गुना दिया जाता है। यदि कर्मचारी की मौत कम से कम एक साल की समयाव​धि या फिर पांच साल से पहले हो जाती है तो उसे वेतन का छह गुणा पैसा दिया जाता है। वहीं यदि पांच साल से अ​धिक तथा 11 साल से कम की सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो मृतक कर्मचारी के परिवार को 12 गुणा पैसा दिया जाता है। यदि कर्मचारी की की मौत 11 साल के बाद और 20 साल से पहले हो जाती है तो उसे कर्मचारी के वेतन का 20 गुणा पैसा परिजनों को दिया जाता है। 20 साल से अ​धिक की सेवा होने के बाद कर्मचारियों को हर छह महीने के लिए आधा वेतन दिया जाता है।


यूपीएस के तहत मिलने वाली ग्रेच्युटी
केंद्र सरकार ने जो एक अप्रैल से नई पेंशन योजना यूपीएस की घोषणा की है उसके तहत मिलने वाली गेच्युटी के भी कुछ नियम हैं। इस नई योजना के तहत कर्मचारियों को कम से कम दस साल की सेवा पूरी करने पर दस हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन और सेवा पूरी होने पर एक नि​श्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी।

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