रतलाम / एमसीएमसी कक्ष में तैनात कर्मचारियों को पेडन्यूज़ के संबंध में प्रशिक्षित किया गया, चुनाव प्रचार वाहन के उपयोग की लेनी होगी अनुमति, आचार संहिता के दौरान जनसुनवाई स्थगित रहेगी
रतलाम,17 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थापित किए गए जिला एमसीएमसी कक्ष में तैनात कर्मचारियों को पेड न्यूज़ के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। मंगलवार को आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर रियाज मंसूरी, प्रोफेसर लालसिंह चोगड़, प्रोफेसर सौरभ लाल ने प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क अधिकारी शकील अहमद खान भी उपस्थित थे।
प्रशिक्षण में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा सोशल मीडिया में पेट न्यूज़ का चिन्हांकन किस प्रकार किया जावे, किस प्रकार की न्यूज़ पैड न्यूज़ हो सकती है। पेड न्यूज किस प्रकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को प्रभावित करती है। पेड न्यूज़ के प्रकरण में आयोग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, रिपोर्टिंग फॉर्मेट की जानकारी प्रदान की गई।
पावर पॉइंट के माध्यम से दिए गए उक्त प्रशिक्षण में जिला एमसीएमसी कमेटी के गठन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताया गया। पेड न्यूज के उदाहरण प्रस्तुत किए गए । निर्देशित किया गया कि एमसीएमसी कक्ष द्वारा 24 घंटे की जाने वाली निगरानी में इलेक्ट्रॉनिक चैनल तथा प्रिंट मीडिया पर सतत नजर रखी जाए। समाचार पत्रों में छपने वाली पेट न्यूज़ को पैनी निगाह से चिन्हांकित किया जाए। टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले समाचारों पर निगाह रखी जाए
चुनाव प्रचार वाहन के उपयोग की लेनी होगी अनुमति
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गये है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्षकार द्वारा आदेश जारी किये गये है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अभ्यार्थी एवं उनके समर्थकों के चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी तथा प्रतिदिन वाहनों के उपयोग की जानकारी संबंधित आफिसर व जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेगा।
कलेक्टर श्री लक्षकार ने सभी राजनैतिक दलो, अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार प्रसार वाहन के लिए प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के कांच पर लगाना अनिवार्य होगा। सभी राजनैतिक दलो, अभ्यार्थियों एवं व्यक्तियों को चुनाव प्रचार के लिए हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण, हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से लेना अनिवार्य होगी। वाहनों, हेलीकाप्टर के उपयोग से सबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित करेगें।
आचार संहिता के दौरान जन सुनवाई स्थगित रहेगी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्षकार द्वारा बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान जन सुनवाई कार्यक्रम स्थगित रहेगा।