अदालत का महत्वपूर्ण फैसला: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले प्रिंसिपल को फांसी की सजा, अन्य आरोपी शिक्षक को उम्र कैद
पटना,15 फरवरी (इ खबरटुडे)। बिहार से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यहां स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने ही स्कूल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया था। अदालत ने आज मामले की सुनवाई करते हुए प्रिंसिपल को फांसी की सजा सुनाई है। अपराध में शामिल रहे एक अन्य शिक्षक को उम्र कैद की सजा दी गई है।
पटना सिविल कोर्ट के एडीजे-6 सह स्पेशल जज पॉक्सो अवधेश कुमार ने 2018 में 11 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में निजी स्कूल के प्रिंसिपल को फांसी एवं शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रिंसिपल पर एक लाख रुपये एवं शिक्षक पर पचास हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
मामला महिला थाना कांड संख्या 136/ 18 से जुड़ा है। मामले में आरोपित अरविंद कुमार मित्र मंडल कॉलोनी फुलवारीशरीफ स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल था व दूसरा आरोपित अभिषेक कुमार स्कूल का शिक्षक था।
दोनों फुलवारीशरीफ इलाके के ही रहने वाले हैं। लोकअभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि शिक्षक स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्राओं का उत्पीड़न करता था। 11 साल की छात्रा को उसे प्रिंसिपल के पास भेजा था और प्राचार्य कमरे मे उसके साथ बलात्कार किया था।