November 15, 2024

Local Election : किसी भी वार्ड से चुनाव लड सकता है नगर का नागरिक ; यहां देखिए रतलाम के वार्डों का आरक्षण और परिसीमन

रतलाम,03 जून (इ खबरटुडे)। नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही सोशल मीडीया पर तरह तरह के मैसेज की बाढ आ गई है। सोशल मीडीया पर कई भ्रामक सन्देश भी प्रसारित हो रहे है,जिसको लेकर लोगों के भ्रम की स्थिति बन रही है। पिछले दो दिनों में सोशल मीडीया पर इस आशय की फेकन्यूज वायरल हो गई कि किसी भी वार्ड में पार्षद का चुनाव उसी वार्ड का मतदाता लड सकता है।

अपना मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंहुचाने की सनक के चलते सोशल मीडीया पर फेक न्यूज को विश्वसनीय तरीके से फैलाया जाता है। पिछले दो दिनों से राज्य निर्वाचन आयोग का नाम लेकर यह खबर फैलाई गई कि पार्षद का चुनाव लडने के लिए उसी वार्ड की मतदाता सूचि में नाम दर्ज होना जरुरी है। मैसेज में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी कर दिया है। इस मैसेज के वायरल होते ही चुनाव लडने के इच्छुक कई लोगों में हडकम्प मच गया। कई ऐसे नेता जो अन्य वार्डो में जाकर पार्षद का चुनाव लडने की तैयारियों में लगे हुए है,इस मैसेज से सकते में आ गए।

लेकिन यह मैसेज पूरी तरह झूठा और भ्रम फैलाने के लिए किया गया था। निर्वाचन विभाग के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमावली के मुताबिक महापौर पद और पार्षद पद का चुनाव लडने के इच्छुक व्यक्ति का नाम नगर की मतदाता सूचि में होना आवश्यक है। नगर की मतदाता सूचि में जिसका नाम है,वह किसी भी वार्ड का चुनाव लड सकता है। लेकिन उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना आवश्यक है। एक व्यक्ति एक से अधिक प्रत्याशियों का प्रस्तावक भी हो सकता है।

शहर के मतदाताओं और प्रत्याशियों की सुविधा के लिए शहर के 49 वार्डो का परिसीमन और आरक्षण की स्थिति की पूरी जानकारी नीचे दी जा रही है।

रतलाम के वार्डों का परिसीमन

वार्डों का आरक्षण

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