राशन सुविधा का लाभ लेना है तो हितग्राही को मोबाइल नम्बर सीडिंग, ईकेवायसी करवाना है जरुर
रतलाम,18अगस्त(इ खबर टुडे)। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत समस्त हितग्राही परिवारों, मोबाइल नम्बर सीडिंग व उनमें निवासरत सभी सदस्यों की ईकेवायसी करवाना अनिवार्य है। यदि सभी सदस्यों की ईकेवायसी नहीं करवाई जाती है एवं परिवार में किसी एक सदस्य का मोबाइल नम्बर की सीडिंग नहीं करवाई जाती है तो भविष्य में उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर पीओएस मशीन से मोबाइल नम्बर सीडिंग, ईकेवायसी का कार्य शीघ्र करवा लें ताकि परिवार के सभी सदस्यों का राशन प्रदाय निर्बाध रुप से हो सके। इस हेतु उपभोक्ताओं को राशन दुकान विक्रेता के पास अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड व परिवार के किसी दो सदस्यों का मोबाईल ले जाना अनिवार्य होगा।
शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन लेने वाले सभी पात्रता पर्चीधारी परिवारों के सदस्यों को आधार प्रमाणीकरण कर लाभार्थी सत्यापन पीओएस मशीन से किया जा रहा है। ईकेवायसी नहीं होने की स्थिति में वन नेशन वन कार्ड एवं राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ हितग्राही नहीं ले सकेंगे। सभी पात्र हितग्राही परिवार अपनी मोबाइल नम्बर सीडिंग व उनमें निवासरत सभी सदस्यों की ईकेवायसी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर पीओएस के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें।