प्रथम चरण में 28 नवम्बर को तीन नगरीय निकायों में होगा मतदान
प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे मतदाता
मतदान दल सामग्री लेकर पहुंचे मतदान केन्द्र
रतलाम 27 नवम्बर (इ खबरटुडे)। नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 के तहत प्रथम चरण में रतलाम जिले के तीन नगरीय निकायों क्रमश: नगर पालिक निगम रतलाम, नगर परिषद नामली एवं नगर परिषद पिपलौदा में मतदान की प्रक्रिया 28 नवम्बर को होगी। तीनों निकायों में मतदान प्रक्रिया की समस्त तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे के मध्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जा चुकी है। मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त मतदान दलों को आज मतदान सामग्री का वितरण किया गया। रतलाम नगरीय क्षेत्र के लिए शासकीय कन्या महाविद्यालय रतलाम से, नामली के लिए शा.उ.मा.विद्यालय नामली से तथा पिपलौदा के लिए शासकीय जिला प्रशिक्षण संस्थान पिपलौदा से मतदान दलों को मतदान सामग्री प्रदान की गई। सामग्री प्राप्त करने के उपरांत सेक्टर अधिकारियों के निर्देशन में मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाया गया। मतदान केन्द्रों पर पहुंच कर मतदान दल ने केन्द्र की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण की।
ईव्हीएम संचालन का प्रदर्शन स्क्रीन से
मतदान सामग्री वितरण स्थल पर मतदान दल के कर्मचारियों की सुविधा के लिए वीडियो फिल्म के माध्यम से ईव्हीएम को मतदान से पूर्व तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। वीडियो फिल्म में कन्ट्रोल यूनिट को दोनों बैलेट यूनिट से जोडने तथा मतदान प्रारंभ करने से पूर्व मॉकपोल के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से परिचित कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा शासकीय कन्या महाविद्यालय रतलाम में एन्ड्रायड मोबाईलधारकों के लिए उक्त फिल्म को नि:शुल्क डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई। यहां उपस्थित मतदानकर्मियों ने उक्त फिल्म को अपने मोबाईल में डाउनलोड कर फिल्म के माध्यम से कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट से जोडने का अभ्यास किया।
कर्मचारी निलम्बित
निर्वाचन कार्य में मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त एक कर्मचारी को कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। विक्रमगढ आलोट में पदस्थ शिक्षक पंकज दलाल मतदान सामग्री वितरण स्थल पर अनुपस्थित पाए गए तथा बार-बार पुकारने के बाद भी वे कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।
दो युवकों की मोटरसाईकिल सवारी पर प्रतिबंध
मतदान दिवस 28 नवम्बर को स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न करवाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत दो या दो से अधिक युवाओं का मोटरसाईकिल पर घूमना प्रतिबंधित किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम सुनील कुमार झा ने नगरीय निकाय परिक्षेत्र रतलाम के लिए तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम ग्रामीण अवधेश शर्मा ने नगर परिषद नामली परिक्षेत्र के लिए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।