प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और दो राहत अभिकर्ता नियुक्त हो सकेंगे
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए 23 नवम्बर की समय-सीमा निर्धारित
रतलाम,19 नवंबर (इ खबरटुडे)।विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और दो राहत मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। लेकिन अभ्यर्थी को केवल एक मतदान अभिकर्ता को किसी भी दिए हुए समय पर मतदान केन्द्र के भीतर जाने की अनुमति पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाएगी।मतदान अभिकर्ता को उसी मतदान केन्द्र का निर्वाचक होना अनिवार्य है। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए 23 नवम्बर तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि तक अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दल अपने अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर संबंधित रिटर्निंग आफिसर को सूची उपलब्ध कराए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराने संबंधी निर्देर्श दिए हैं।
इस संबंध में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदान अभिकर्ता संबंधित मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप 10 में अपना नियुक्ति पत्र जो कि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचक अभिकर्ता ने उसे दिया है, वह प्रस्तुत करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके पास उपलब्ध अभ्यर्थी या उसके निर्वाचक अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र में वर्णित हस्ताक्षर का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन होने पर मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसव्हरण प्रारूप 11 में किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।
मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में अपनी उपस्थिति के दौरान मतदाता पहचान पत्र अथवा नियुक्ति आदेश को प्रदर्शित करना होगा। मतदान अभिकर्ता मतदान प्रारंभ होने के निर्धारित समय से न्यूनतम एक घण्टा पहले मतदान केन्द्र पर पहुंच जाए और माकपोल प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहे। इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हो पाता है तो पीठासीन अधिकारी उसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे और मतदान दल में नियुक्त कार्मिकों द्वारा माकपोल की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।
मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति से पूर्व उसके निर्वाचक नामावली की प्रति मतदान केन्द्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी समय मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र से बार-बार बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में ही सायं 3 बजे के बाद मतदान केन्द्र से बाहर जाने-आने की अनुमति पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। मतदान के दौरान मतदान केन्द्र में मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में विनियमित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्धारित प्रवेश पास पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा जिसे मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति तक अपने शरीर पर प्रदर्शित करना होगा। मतदान अभिकर्ता अथवा राहत अभिकर्ता को मतदान केन्द्र से आने-जाने के समय पीठासीन अधिकारी के पास उपलब्ध मूवमेंट शीट पर अंकित कर अपने हस्ताक्षर करना होंगे।