मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन पत्र 31 अगस्त तक आमंत्रित
रतलाम 23 अगस्त (इ खबरटुडे)।जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रतलाम द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत पॉच हितग्राहियों को उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ब्याज सहित वसूली योग्य ऋण वितरण कराने हेतु जिले के युवा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से आवेदन पत्र 31 अगस्त 2016 कार्यालयीन समय तक आमंत्रित किये गये है।
कार्यापालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जिला रतलाम ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना राजस्व जिले में संचालित है। योजना में इकाई लागत रूपये दस लाख से अधिकतम पचास लाख तक हैं, में मार्जिन मनी के रूप में इकाई लागत का पन्द्रह प्रतिशत अधिकतम रूपये सात लाख पचास हजार विभाग द्वारा दिये जावेगे। परियोजना लागत पर पॉच प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं गारंटी शुल्क सात वर्ष तक नियमानुसार देय होगी।
योजना से संबंधित इच्छुक आवेदक को अनुसूजित जाति का हो, प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो, आवेदक जिले का मूल निवासी हो, आवेदक द्वारा पूर्व में किसी भी शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय विभाग/बैंक, संस्था से ऋण अनुदानका लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, शासकीय अर्द्धशासकीय सेवा में न हो का शपथ पत्र संलग्न करें, शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण हो, आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो, आवेदक वोटर आई.डी. कार्डधारी हो, आवेदक राशन कार्डधारी हो, आवेदक आधारकार्डधारी हो, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित संलग्न करें। साथ ही इच्छुक आवेदक कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ आवेदन जमा करा सकते है। विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मार्यादित महलवाड़ा रतलाम से सम्पर्क किया जा सकता है।