सेवा पृथक्करण का प्रकरण श्रम न्यायालय को सौपा गया
रतलाम 20 मई (इ खबरटुडे)।अपर श्रमायुक्त म.प्र.इंदौर ने विजय कुमार पिता स्वं. श्री श्यामसुंदरजी अग्रवाल का नियोजक द्वारा किया गया सेवा पृथक्ककरण वैध एवं उचित हैं अथवा नहीं, यदि नहीं तो वे किस सहायता के पात्र है एवं इस संबंध में सेवा नियोजक आयुक्त नगर पालिका निगम को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए। इसके अधिनिर्णय के लिये प्रकरण श्रम न्यायालय रतलाम को सौपा है।
मासिक किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा आमंत्रित
सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि कार्यालय को प्रवर्तन/उपलभन कार्य हेतु वर्ष 2016-17 की शेष अवधि के लिये (दिनांक 25.05.2016 से 31.03.2017 तक) चार पहिया हल्के वाहन की आवश्यकता है। वाहन एम्बेसेटर की किमत के समकक्ष का होकर माॅडल नया होना चाहिए।
शासकीय आदेश के संदर्भ में रूपये तीस हजार प्रतिमाह किराये के मान से निविदाएॅ आमंत्रित की गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 24 मई 2016 को दोपहर 2 बजे तक रहेगी। निविदा संबंधी शर्ते एवं विस्तृत जानकारी सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय रतलाम में कार्यालयीन समय में देखी जा सकी है