May 20, 2024

व्यावसायिक संस्थान कम्प्यूटर में संधारित कर सकेंगे ब्यौरा

रतलाम 21 जनवरी(इ खबरटुडे)। राज्य शासन व्दारा 100 दिवसीय कार्य-योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यावसायिक स्थापनाओं,होटलों एवं सिनेमा संबंधी संस्थानों को संधारित किए जाने वाले रजिस्टर एवं प्रपत्र इलेक्ट्रानिक फार्म में कम्प्यूटर में संधारित करने की अनुमति दी गई है। पूर्व में उपरोक्त जानकारी मैन्युअली संधारित किया जाना अनिवार्य था।
श्रम पदाधिकारी राजेश त्रिवेदी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम-1982 के अन्तर्गत10 या अधिक श्रमिक नियोजित करने वाली स्थापनाओं को भी उक्त अधिनियम में निर्धारित प्रपत्र या रजिस्टर इलेक्ट्रानिक फार्म में रखने की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि गुमाश्ता कानून में संधारित की जाने वाली पंजियां प्रारूप आई.जे.के.एल. व एन. तथा चार सूचनाएं प्रपत्र डी,ई,क्यू.एवं आर. अब इलेक्ट्रानिक फार्म में कम्प्यूटर में संधारित रखी जा सकती हैं। श्रम पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के समय हार्ड कापी मांगे जाने पर नियोजक को उक्त जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अन्तर्गत प्रारूप ई. में पंजी तथा प्रारूप-ए. की सूचना भी इलेक्ट्रानिक फार्म में संधारित रखी जा सकती है।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds