दिव्यांग (निःशक्तजनों) का परिचय सम्मेलन 11, 12 एवं 13 मई को
सामुहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाले दिव्यांग दम्पत्तियों को सहायता राशि भी मिलेगी
रतलाम 29 अप्रैल(इ खबरटुडे)।निःशक्त युवक/युवतियों के लिये जिला स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के पूर्व 11, 12 एवं 13 मई को रतलाम जिले के विभिन्न स्थानों पर विवाह में चयन संबंधी सहायता हेतु परिचय सम्मेलन आयोजित किये जा रहे है।
एक निःशक्त होने पर पचास हजार रूपये तथा दोनों के निःशक्त होने पर एक लाख रूपये सहायता राशि
उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला रतलाम द्वारा बताया गया कि तैयारियाॅ प्रारम्भ कर दी गई हैं। परिचय सम्मेलन पश्चात दिव्यांग के विवाह का सम्मेलन अलग से आयोजित किया जावेगा। इस विवाह सम्मेलन में दिव्यांग जोड़ो को लाभ दिया जायेगा। जिसके अंतर्गत दिव्यांग दम्पति में से एक निःशक्त होने पर पचास हजार रूपये तथा दोनों के निःशक्त होने पर एक लाख रूपये प्रोत्साहन सहायता राशि शासन नियमानुसार सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदान की जावेगी।
परिचय सम्मेलन दिनांक 11 मई 2016 को आलोट एवं जावरा जनपद पंचायत अंतर्गत नगर पालिका जावरा, नगर पंचायत आलोट, न.प. ताल, न.प. बड़ावदा में, दिनांक 12 मई 2016 को पिपलौदा एवं सैलाना जनपद पंचायत अंतर्गत नगर पंचायत पिपलौदा एवं सैलाना में एवं दिनांक 13 मई 2016 को रतलाम एवं बाजना जनपद पंचायत अंतर्गत आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पंचायत नामली, नगर पंचायत धामनोद में आयोजित किया जायेगा।
सम्मिलित होने वाले दिव्यांग दम्पत्तियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत पात्रता रखने पर कपिल धारा उपयोजना का लाभ दम्पत्ति को दिया जावेगा। यदि दिव्यांग अंतर जाति वर्ग में होता हैं तो (एक निःशक्तजन अजा होने पर) उसे आदिवासी विकास विभाग द्वारा दो लाख रूपये से लाभान्वित किया जावेगा।
दिव्यांग जोड़े को पच्चीस हजार रूपये का पृथक से प्रदान किये जायेगे
विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदाय किये जावेगा, निःशक्त हेतु आवश्यक उपकरणों का लाभ प्रदान किया जावेगा। दीनदयाल अंतोदय उपचार योजना के लाभ दिया जावेगा। मुख्यमंत्री कन्यायदान योजना के तहत प्रत्येक दिव्यांग जोड़े को पच्चीस हजार रूपये का पृथक से प्रदान किये जायेगे।
परिचय सम्मेलन के आयोजन की तिथियों के अतिरिक्त भी दिव्यांग (निःशक्तजन) संबंधित जनपद/नगरीय निकाय में जाकर अपना पंजीयन करवा सकता है।