April 27, 2024

खेतान का ले आफ अवैध घोषित

श्रम अधिकारी ने दिया कारण बताओ सूचनापत्र,उद्योग पर हो सकती है कडी कार्यवाही

रतलाम,24 दिसम्बर(इ खबरटुडे)। सोयाबीन उद्योग खेतान एग्रो द्वारा दिए गए ले आफ नोटिस को अवैध घोषित कर दिया गया है। श्रम अधिकारी ने खेतान के प्रबन्धन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर ले आफ देने का कारण पूछा है। नोटिस में कहा गया है कि शासन की बिना अनुमति ले आफ दिया जाना अवैधानिक और दण्डनीय कृत्य है।
उल्लेखनीय है कि खेतान एग्रो ने गत दिवस अपने नोटिस बोर्ड पर श्रमिक कर्मचारियों को ले आफ देने का नोटिस चस्पा कर दिया था। इस नोटिस के सामने आने के बाद श्रमिकों में तीव्र आक्रोश फैल गया था,और श्रमिकों ने नोटिस के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन दिया। बाद में श्रमिकों व प्रबन्धन के बीच चर्चा भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल सका।
आज श्रम पदाधिकारी राजेश त्रिवेदी ने श्रम संगठनों से चर्चा के बाद खेतान एग्रो के प्रबन्धन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर बिना अनुमति के ले आफ देने का कारण पूछा है। नोटिस में कहा गया है कि श्रम संघों द्वारा खेतान एग्रो के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढोत्तरी के सम्बन्ध में मांग पत्र दिया गया है,जिस पर
श्रम विभाग में बैठके और चर्चा जारी है। ऐसी स्थिति में उद्योग प्रबन्धन द्वारा शासन की बिना पूर्व अनुमति के ले आफ कैसे दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि खेतान एग्रो पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान लागू होते है। इस अधिनियम में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि श्रमिकों को ले आफ देने से पूर्व राज्य शासन की अनुमति ली जाना जरुरी है। राज्य शासन की बिना पूर्व अनुमति के ले आफ दिया जाना अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
खेतान एग्रो के प्रबन्धन को नोटिस का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। निर्धारित समयावधि में नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं देने की दशा में यह माना जाएगा कि उद्योग प्रबन्धन ने जानबूझकर दण्डनीय कृत्य किया है। इस पर अधिनियम के प्रावधानोंके तहत कार्यवाही की जाएगी।
श्रम विभाग की इस कार्यवाही से खेतान एग्रो के श्रमिकों ने राहत की सांस ली है।

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