November 15, 2024

पुरूष नसबंदी कराने पर हितग्राही को तीन हजार रूपये मिलेगे

परिवार कल्याण के लिये क्षतिपूर्ति की नई दरे लागू

रतलाम 02 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम ने बताया कि पुरूष नसबंदी कराने पर हितग्राहियों को तीन हजार रूपये क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी जबकि प्रेरक को चार सौ रूपये दिये जायेगे। प्रसव के सात दिवस के भीतर महिला को नसबंदी कराने पर तीन हजार रूपये तथा प्रेरक को चार सौ रूपये मिलेगे, अंतराल, पोस्ट अबार्सन नसबंदी कराने पर हितग्राही को दो हजार रूपये तथा प्रेरक को तीन सौ रूपये दिये जायेगे।
पीपीआईयूसीडी (प्रसव उपरांत कापरटी) के हितग्राही को प्रेरित करने पर आषा को एक सौ पचास रूपये तथा हितग्राही को प्रति केष तीन सौ रूपये दिये जायेगे जिसमें दो फालोअप अनिवार्य होगे। उल्लेखनीय हैं कि रतलाम जिले की सकल प्रजनन दर तीन से अधिक हैं इसके चलते मिशन परिवार विकास योजना लागू की जा रही है। मिशन  परिवार विकास के अंतर्गत पीपीआईयूसीडी सेवाओं में वृद्धि, स्टरलाईजेशन आॅपरेशन में वृद्धि करना, कंडोम को महत्वपूर्ण संस्थाओं एवं ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराना, कंडोम तथा ओरलपिल्स का आषा के माध्यम से सौषल मार्केटिंग कराना, परिवार कल्याण प्रषिक्षण को गति प्रदान करना, गर्भ निरोधक के साधनों मंे बढ़ौत्तरी कर माॅनिटरिंग करना, नई पहल नव विवाहित दम्पत्ति को एफ.पी. कीट उपलब्ध कराना, सांस-बहू सम्मेलन, सारथी वाहन, प्रचार हेतु स्थानीय रेडियो प्रसारण एवं परिवार कल्याण के लिये सुगम वातावरण का निर्माण किया जायेगा।
इसके अपेक्षित परिणाम के रूप में रतलाम जिले में नसबंदी आॅपरेषन, आईयूसीडी, पीपीआईयूसीडी में हर वर्ष दस प्रतिषत की बढ़ोत्तरी की जायेगी। उल्लेखनीय हैं कि रतलाम जिले के शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र पर परिवार कल्याण सेवाऐं सुलभता से उपलब्ध है। कोई भी दम्पत्ति अपनी इच्छा अनुसार परिवार कल्याण के साधनों को अपनाने के लिये नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों पर सम्पर्क कर सकते है।

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