अमानक उर्वरक विक्रय पर तीन लायसेंस निरस्त
रतलाम,17 अगस्त (इ खबर टुडे )। जिले में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं का उल्लंघन करते हुए अमानक स्तर के खाद का क्रय – विक्रय किये जाने का दोषी पाये जाने पर तीन एजेंसियों के लायसंेस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये है।लायसेंस आथोरिटी और उप संचालक कृषि ज्ञानसिंह मोहनिया ने जानकारी दी हैं कि मेसर्स कोठरी सेल्स एजेंसी विकासखण्ड रतलाम, मेसर्स कृषकों की सेवा सहकारी संस्था मर्या. पिपलौदा और मेसर्स मधुसूदन अम्बालाल सरवन विकासखण्ड सैलाना के लायसेंस आगामी आदेश तक निरस्त कर दिये गये है।
उक्त संस्थानों से विभाग द्वारा लिये गये नमूनों की प्रयोगशाला में जॉच कराई गई। विश्लेषण रिपोर्ट में नमूनों को अमानक पाया गया। उप संचालक ने बताया कि किसी को भी यदि किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वे विभाग से सम्पर्क कर अवगत करावें ताकि इस प्रकार के खाद विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाकर कृषकों धोखाधड़ी से बचाया जा सकें।