November 16, 2024

हाईकोर्ट ने मप्र सरकार से पूछा- दुष्कर्म रोकने के लिए क्या इंतजाम किए?

इंदौर,05जुलाई (इ खबरटुडे)। मंदसौर दुष्कर्म कांड को लेकर दायर एक जनहित याचिका में हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इसमें पूछा है कि प्रदेश में बढ़ रही दुष्कर्म की वारदातें रोकने के लिए क्या इंतजाम हैं। इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। याचिका में दुष्कर्म पीड़िता 8 साल की बच्ची को इलाज उपलब्ध कराने और एम्स में शिफ्ट करने की मांग भी की गई।

एडवोकेट अंशुमन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नाबालिगों से दुष्कर्म की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। मंदसौर की घटना के मामले में पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो दुष्कर्मी उसी दिन पकड़ा जाते, जिस दिन मासूम गायब हुई थी। इसके पहले भी प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर नाबालिगों से दुष्कर्म की कई वारदातें हो चुकी हैं। हर वारदात के बाद सरकार इंतजाम दुरुस्त करने का दावा करती है लेकिन होता कुछ नहीं। कोर्ट ने मुख्य सचिव मप्र शासन, कमिश्नर इंदौर, आईजी, कलेक्टर इंदौर और एमवायएच अधीक्षक को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।

गृह मंत्री बोले- ऐसी वारदातों के लिए पोर्न साइट जिम्मेदार, प्रदेश में 21 साइट बैन
गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह बुधवार शाम एमवाय अस्पताल पहुंचे। यहां वे आधा घंटा रुके। उन्होंने मंदसौर कांड की पीड़ित बच्ची के परिजन से मुलाकात की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाएं प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में हो रही हैं। इसके लिए पोर्न साइट सबसे अधिक जिम्मेदार है। इससे मानसिक विकृति पैदा हो रही है।

बस्तियों की बच्चियां रेप का अधिक शिकार हो रही हैं। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने प्रदेश में 21 पोर्न साइट को बैन किया है। उन्होंने कहा कि बच्ची के बेहतर इलाज और भविष्य में पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने एमवाय अस्पताल के अधीक्षक से बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली।

You may have missed