स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाएगा -प्रेक्षक शशिभूषण
अभ्यर्थियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न
रतलाम 12 नवम्बर/ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम सिटी के लिए निर्वाचन आयोग व्दारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक शशिभूषण लाल सुशील ने कहा है कि आयोग की मंशानुरूप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नियमों के उल्लंघन के मामलों में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
शशिभूषण लाल सुशील गत दिवस यहां अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों से भी अपेक्षा की कि वे निर्वाचन नियमों और आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के कड़ाई से पालन के प्रति जागरूक और सचेष्ट रहेंगे। श्री शशिभूषण ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि किसी मतदान केन्द्र या क्षेत्र विशेष में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान संपन्न होने में किसी प्रकार की आशंका होने पर उन्हें सूचित करें ताकि जरूरी कदम उठाए जा सकें।
निर्वाचन व्यय प्रेक्षक डी.एस.मीणा ने कहा कि प्रत्याशी को उसके व्दारा खुलवाए गए बैंक खाते से ही निर्वाचन में खर्च करना है। आय-व्यय का ब्यौरा भली प्रकार संधारित किया जाना चाहिए। श्री मीणा ने बताया कि 15,19 और 23 नवम्बर को उम्मीदवारों व्दारा संधारित लेखा को चैक किया जाएगा। उन्होंने सचेत किया कि यदि प्रत्याशी व्दारा संधारित हिसाब में और प्रेक्षक की एकाउंटिंग टीम के रिकार्ड व अन्य स्त्रोतों से हासिल जानकारी में विरोधाभास होगा तो प्रत्याशी को जारी किए जाने वाले नोटिस का जवाब देना होगा।
बैठक में रतलाम सिटी के रिटर्निंग आफिसर अपर कलेक्टर निर्मल उपाध्याय ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी। इसके लिए हर जरूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने सचेत किया कि अभ्यर्थी या राजनैतिक दल किसी भी व्यक्ति से अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए दबाव डालने से परहेज करें। वाहन या रैली के लिए विधिवत् अनुमति ली जाना सुनिश्चित किया जाए। एडीएम ने प्रत्याशियों का ध्यान शहर में प्रभावी धारा 144 के तहत लागू किए गए विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेशों की ओर आकृष्ट किया और इनका ध्यान रखे जाने की हिदायत दी।उन्होंने कहा कि प्रत्याशी जनसंपर्क पर जाने के समय भी उपरोक्त आदेशों का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन के मामलों में धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। श्री उपाध्याय ने पारदर्शी और नियमसम्मत निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में उम्मीदवारों के सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया और अपेक्षा की कि वे नियमों का पालन करेंगे।उन्होंने अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय को पारदर्शी ढंग से संधारित करने को कहा। उन्होंने प्राप्त की गई व खर्च की गई राशि का लेखा-जोखा रखने के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया।
प्रेक्षकद्वय ने बैठक में मौजूद अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों व्दारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए गए और उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया।