सिविक सेंटर दुकानों की नीलामी पर हाईकोर्ट की रोक
रतलाम,26 अप्रैल(इ खबरटुडे)।नगर निगम की योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में दो दुकानों की नीलामी और आधिपत्य की कार्रवाई पर मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन और नगर निगम रतलाम को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किए है। प्रकरण में अगली सुनवाई 20-06-2016 को होगी।
एडवोकेट प्रवीण भट्ट ने बताया कि राजीव गांधी सिविक सेंटर में नगर निगम द्वारा दिनांक 14 जून 1998 को पारित प्रस्ताव के तहत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर भूखंडों और दुकानों का आवंटन किए जाने के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निगम ने बाद में विधिवत पंजीकृत आवेदकों को लागत मूल्य के आधार पर दुकानें आवंटित की थी। इसमें शरद मांजू को दुकान क्रमांक 11 और सुभाष जैन व विजय शिवानी को दुकान क्रमांक 5 आवंटित कर आधिपत्य दिया गया था। इन दुकानों में दोनों व्यवसायियों द्वारा जूते-चप्पल और रंग की दुकान लगाकर व्यापार किया जा रहा है।
नगर निगम ने करीब 16 साल बाद दिनांक 5 अप्रैल 2016 को इन आवंटित दुकानों को नीलाम किए जाने की विज्ञप्ति जारी की, जिसमें सरल क्रमांक 1 और 5 पर दोनो दुकानों का उल्लेख था। निगम द्वारा जारी और प्रकाशित विज्ञप्ति के खिलाफ शरद मांजू और सुभाष जैन के मुख्तयार आम विजय शिवानी ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका लगाई थी। न्यायमूर्ति प्रकाशचंद्र श्रीवास्तव ने इन पर सुनवाई पश्चात 25 अप्रैल 2016 को अंतरिम रीट आज्ञा जारी करते हुए उपरोक्त दोनो दुकानों की अवशेष राशि ब्याज सहित तीन माह में जमा करने की शर्त पर नीलामी और आधिपत्य की कार्रवाई पर निषेधाज्ञा जारी कर शासन और नगर निगम को नोटिस जारी करने के आदेश दिए है। प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की पैरवी एडवोकेट प्रवीण भट्ट द्वारा की गई।