रतलाम जिला जल जनित रोगों के लिये अधिसूचित – कलेक्टर
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन करने वालांे पर होगा जुर्माना
रतलाम ,19 मई (इ खबर टुडे )।रतलाम जिले में जल जनित रोगों एवं संक्रामक रोगों (हैजा, आंत्र शौध, पेचिश, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर) के फैलाव की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने 6 माह के लिये रतलाम के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित घोषित किया है। रतलाम जिले के सार्वजनिक स्थानों, बाजारांे, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये बासी मिठाईयॉ, नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जीयों, अण्डों, दूषित खाद्य पदार्थो की बिक्री प्रतिनिषध रहेगी।
मिठाईयॉ, नमकीन वस्तुऐं, सड़े गले फल, सब्जीयॉ, दुध, दही बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेगे। उन्हें जाली नुमा ढाकना आवश्यक होगा। नालियॉ, गटर, पानी के गढ्डे, मल कुंड आदि गंदगी को स्वच्छ रखा जाये तथा रोगाणु नाशक पदार्थ से नियमित सफाई की जायेगी। मक्खिया मच्छर पैदा करने वाले स्थानों को शुद्ध रखा जाये। नगर पालिका क्षेत्र में जल प्रदाय की टंकी समय-समय पर सफाई तथा क्लोरीन जल काम में लाया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों मंे नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं, बावडि़यों का पानी पीने के काम मेें नहीं लाया जाये। हेण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जाये।
ग्रामीण क्षेत्र में जल स्त्रोतों की प्रति सप्ताह ब्लिचिंग पाउडर डालकर जल का उपयोग किया जाये। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (4) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की 56 के तहत एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी भी क्षेत्र में बीमारी आदि फैलने की सूचना स्वास्थ्य विभाग के जिला सर्वेलेंस अधिकारी डॉ. जी.आर. गौड़ एवं एपीडेमियों लॉजिस्ट लालजु शाक्य को दी जा सकती है।
प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार हैं
जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतें समस्त, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी रहेगे।