December 26, 2024

रतलाम, जावरा, ताल और सैलाना मण्डीयों में 11 व 12 को प्याज की खुली निलामी

oniyan

पचास हजार का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कर निलामी में भाग ले सकेगें – कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल

रतलाम 10 जुलाई (इ खबरटुडे)। जिले की चारों कृषि उपज मण्डीयों में आगामी दो दिनों 11 एवं 12 जुलाई को किसानों से उपार्जित किये गये प्याज की निलामी की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल के निर्देशानुसार निलामी संबंधी कार्यवाही सभी कृषि उपज मण्डीयांे में की जा रही है। कलेक्टर ने बताया हैं कि निलामी में भाग लेनें के इच्छुक व्यापारी/क्रेता अथवा फर्म को पचास हजार रूपये की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा। क्रेता व्यापारी को मण्डी से क्रय की गई प्याज की सम्पूर्ण राशि बारह घण्टे में जमा करानी होगी। प्याज का विक्रय लॉट वार किया जायेगा।

एडीएम डॉ. कैलाश बुन्देला ने बताया हैं कि कृषि उपज मण्डी जावरा आरनियापीथा में 11 जुलाई केा दोपहर 12 बजे, कृषि उपज मण्डी समिति/कृष्णा वेयर हाउस ताल में 11 जुलाई को दोपहर 2 बजे और कृषि उपज मण्डी रतलाम मंे 12 जुलाई प्रातः 11 बजे और कृषि उपज मण्डी सैलाना में 12 जुलाई को ही दोपहर 1 बजे प्याज की निलामी की जायेगी। डॉ. बुन्देला ने बताया कि निलामी संबंधी कार्यवाही शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कलेक्टर के मार्गदर्शन में की जा रही है।

किसानों से खरीदी गई प्याज की खुली निलामी में सभी इच्छुक प्याज क्रेता/व्यापारी, फर्म सम्मिलित हो सकते है। उन्होने बताया कि निलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म को सुरक्षा निधि के रूप में खाता क्रमंाक 30366656065 आई.एफ.एस.सी.कोड स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुख्य शाखा रतलाम में जमा कराई जा सकती है। इच्छुक व्यापारी/क्रेता या फर्म जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन रतलाम के नाम से देय पचास हजार रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी बनवा सकते है। जो स्वीकार किया जायेगा। उन्होने बताया हैं कि निलामी में जिस व्यापारी को प्याज का विक्रय किया जायेगा उसे पूरी राशि 12 घण्टे की समयावधि में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। राशि निर्धारित समय में जमा नहीं होने पर सौदे को निरस्त माना जायेगा। अमानत राशि राजसात की जा सकेगी। उपलब्ध प्याज का पुनः निलामी हेतु नियोजन किया जायेगा।

डॉ. बुन्देला ने बताया कि प्याज की निलामी लाटवार की जायेगी। निलामी जो हैं जहा हैं के सिद्धांत के नियमानुसार की जायेगी। एक लाट में एक से अधिक व्यापारी भी निलामी में भाग ले सकते है। लाट में मौजूद सभी प्याज बेचा जायेगा। किसी भी प्रकार की छटाई नहीं की जायेगी। निलामी में अंतिम बोली स्वीकृति का अधिकार इस हेतु गठित समिति के निर्णय अनुसार अंतिम व सर्वमान्य होगा। अधिक जानकारी के लिये मण्डीयों के कार्यालयों में सम्पर्क किया जा सकता है।

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