मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय पर अभय कुमार जैन पर दो लाख का जुर्माना अधिरोपित
रतलाम 08 दिसम्बर(इ खबरटुडे)। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डाॅ. कैलाश बुन्देला ने अभय कुमार पिता शांतिलाल जैन निवासी 89 धानमण्डी रतलाम पर दो लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। विगत 20 अप्रैल 2016 को अभय कुमार पिता शांतिलाल जैन द्वारा संचालित दुकान का खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती प्रीति मेंड़ा द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में अग्रवाल के शाही मसाले स्पेशल लाल मिर्ची हाथ कुटी पावडर पैक में निम्न मिथ्याछाप एवं मिलावट होने की शंका होने पर जप्ति की जाकर जाॅच के लिये भेजा गया था।
जाॅच में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ पर मिथ्याछाप स्तर एवं विनिमयों का पालन नहीं होना पाया गया। जिस पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डाॅ. कैलाश बुन्देला द्वारा प्रतिवादी अभय जैन को उक्त अपराध में संलिप्त पाये जाने से अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26 (2)(पप) एवं सहपठित धारा 52 के नियम 2011 का उल्लंघन होकर दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत प्रतिवादी पर दो लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
साथ ही प्रतिवादी को निर्देषित किया गया हैं कि प्रतिवादी यदि उक्त अधिरोपित शास्ति आदेश प्राप्ति दिनांक से एक सप्ताह में संदत्त नहीं करता हैं तो उक्त अधिनियम की धारा 96 में वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रतिवादी पर उक्त राषि को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जावेगी और शास्ति के संदत्त होने तक प्रतिवादी संस्थान को प्रदत्त खाद्य प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निंलबित रहेगी।