मंदसौर गोली कांड : एक करोड़ मुआवजे का आधार बताने शासन ने मांगा वक्त
इंदौर/मंदसौर,28 जुलाई (इ खबरटुडे)। हाई कोर्ट में शुक्रवार को राज्य सरकार यह नहीं बता सकी कि मंदसौर में पुलिस की गोली से मारे गए लोगों के परिजन को किस आधार पर एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई थी। वकील ने जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट अब मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट मुआवजे की प्रक्रिया पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर चुकी है।
हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका एडवोकेट आयुश पांडे ने दायर की है। इसमें कहा है कि सरकार ने पुलिस की गोली में मारे गए लोगों के परिजन को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा तो कर दी लेकिन यह नहीं पता कि इसका आधार क्या है? प्रदेश में इससे पहले कभी इतने बड़े मुआवजे की घोषणा नहीं हुई थी।
उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी। यह भी पता नहीं है कि जिनके परिजन को मुआवजा देने की बात हो रही है, वे घटना स्थल पर गए क्यों थे और उनकी भूमिका क्या थी?