November 24, 2024

पंचायत निर्वाचन में नो डयूज प्रमाण पत्र के बगैर दाखिल पर्चा निरस्त होगा

नो डयूज प्रमाण पत्र मिलना प्रारंभ होगा 20 नवम्बर से

रतलाम 19 नवम्बर  (इ खबरटुडे)। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु भी अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र भरते समय या नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तक नो डयूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नो डयूज प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार निरस्त किए जा सकेंगे। आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 20 नवम्बर 2014 से नो डयूज प्रमाण पत्र आवेदकों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच,जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का ” अदेय प्रमाण पत्र ” प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अदेय प्रमाण पत्र नाम निर्देशनपत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किए जा सकेगे। ज्ञात रहे कि अदेय प्रमाण पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा।

सुविधा काउन्टर स्थापित किए जाएंगे

    त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन में अभ्यर्थियों की बडी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जी.पी. श्रीवास्तव द्वारा जारी निर्देशानुसार अदेय प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु पंचायत स्तर एवं विद्युत वितरण केन्द्र स्तर पर सुविधा काउन्टर स्थापित किए जाएंगे। जिससे तीनों स्तरों की पंचायतों के भावी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।

त्रिस्तरीय पंचायत राज कार्यालय से जारी होंगे नो डयूज प्रमाण पत्र

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अदेय (नो डयूज) प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ग्राम पंचायत के लिए यह प्रमाण पत्र सचिव द्वारा, जनपद पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा और जिला पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा जारी किए जाएंगे। ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर से जारी अदेय प्रमाण पत्रों की एक प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजा जाना अनिवार्य किया गया है।
अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र भरा जाएगा उस पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी/सदस्य रहा है तो उसे पूर्व पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद/जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लडना चाहता है तो उसे जनपद/जिला पंचायत के साथ साथ ग्राम पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार यदि कोई पूर्व जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लडना चाहता है तो उसे ग्राम पंचायत के साथ साथ संबंधित जनपद/जिला पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

विद्युत मंडल  द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा नो डयूज

    मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच,जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ-साथ मध्यप्रदेश विद्युत मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय समस्त शोध्यों का ”अदेय प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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