दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी पर युवक ने की आत्महत्या, टीआई निलंबित
राजगढ़,23 अप्रैल(इ खबरटुडे)।दुष्कर्म के एक मामले में फंसाने की धमकी देने पर एक युवक ने देर रात को आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या के पहले वीडियो बनाकर वायरल करते हुए पुलिसकर्मी, एक सरपंच एवं बीईओ पर पांच लाख रुपये मांगने के आरोप लगाया है। नहीं देने पर दुष्कर्म मामले में फंसाने का दबाव दिया था।
जानकारी के मुताबिक मलावर थाने के गांव तलावड़ा महाराजा निवासी रामस्वरूप लववंशी ने बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे घर पर ही फांसी लगा ली। फांसी लगाने के पहले उसने स्वयं का वीडियो बनाकर वायरल किया है। वीडियो में आरोप लगाया है कि उसे भी उसके मित्र गोलू के साथ दुष्कर्म के मामले में फंसाने के लिए मलावर थाने के एएसआई शर्मा द्वारा धमकी दी गई।
बचाने के लिए एएसआई सहित मलावर सरपंच व देवीसिंह एवं बीईओ द्वारा पैसों की मांग की गई। वीडियो में आरोप लगाए कि वह इन लोगों को पांच लाख रुपए दे चुका है, पांच लाख और मांगे जा रहे हैं। अब पैसों का इंतजाम नहीं है इसलिए आत्महत्या करने की बात कही।
यह भी कहा कि इस कार्य के लिए परिजनों को परेशान नहीं किया जाए। घटना के बाद सुबह ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र दांगी थाने जा पहुंचे और परिजनों का पक्ष लेते हुए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। घटना की जानकारी लगने पर एएसपी एनएस सिसोदिया मौके पर पहुंचे और सभी को समझाइश दी। मामला सामने आने के बाद थाना प्रभारी नागेन्द्रसिंह एवं एएसअई शर्मा को निलंबित कर दिया गया है।
भाई का आरोप-30 हजार देते का बनाा लिया था वीडियो
उधर मृतक के भाई गोविन्द ने आरोप लगाए कि एएसआई शर्मा को 30 हजार देते समय का वीडियो रामस्वरूप द्वारा बना लिया था। इसी बात से नाराज होकर उसके साथ मारपीट भी की गई थी। मोटी रकम मांगने एवं मारपीट के चलते भाई द्वारा यह कदम उठाया गया है।
इस मामले में फंसाने के लिए दबाव के आरोप
19 अप्रैल को मलावर थाना पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक आरोपी नाबालिग को अपहरण कर ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर कर नाबालिक लड़की की तलाश प्रारम्भ की थी। पुलिस के मुताबिक बालिका ने अपने कथनों में ग्राम तलावड़ा के गोलू पिता कैलाश लववंशी जबरदस्ती अपहरण कर उसे बड़ली पर ले जाने के आरोप लगाए थे। और उसके साथ इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया, मेडिकल परीक्षण कराने उपरांत बालिका के न्यायालय में कथन कराए गए थे।
जिसके आधार पर प्रकरण में धारा 376, 366 भारतीय दंड विधान एवं पास्को एक्ट की धारा 3/4 इजाफा की गई। पुलिस टीम ने आरोपी गोलू पिता कैलाश नारायण लववंशी उम्र 19 वर्ष निवासी तलावड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था। मृतक रामस्वरूप ने आरोप लगाए हैं कि गोलू के साथ इस मामले में वह मुझे भी फंसाने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए रुपए की मांग की।
इस मामले में थाना प्रभारी व एएसआई को निलंबित कर दिया है। अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए हैं। हम वीडियो की जांच करा रहे हैं कि आखिर क्या सत्यता है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।- एनएस सिसोदिया, एएसपी राजगढ़