तीसरे चरण के चुनाव के लिए 22 अप्रैल की शाम 6 बजे थमेगा चुनाव प्रचार
निर्देशों के उल्लंघन पर कारावास का प्रावधान
भोपाल,21 अप्रैल(इ खबरटुडे)। मध्यप्रदेश में तीसरे चरण के 10 संसदीय क्षेत्र में 24 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्ति शाम 6 बजे के 48 घण्टे पहले चुनाव प्रचार थम जायेगा। राजनैतिक दल और उम्मीदवार 22 अप्रैल को शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार एवं सभाएँ कर सकेंगे।
22 अप्रैल को शाम 6 बजे प्रतिबंध लगने के बाद राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस का आयोजन नहीं करेंगे और न ही उसमें उपस्थित होंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास अथवा अर्थदण्ड का प्रावधान है।
मध्यप्रदेश में 24 अप्रैल को तीसरे चरण में 10 ससंदीय क्षेत्र विदिशा, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खण्डवा और बैतूल में प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।