जल उपभोक्ता संथा से संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र कोलाहल प्रतिबंधित
रतलाम 05 मार्च (ई खबर टुडे)।जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के उपरांत अपर जिला दण्डाधिकारी धर्मेन्द्रसिंह ने रतलाम जिले की संबंधित जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।
बगैर लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा
इसके अनुसार परिणाम की घोषणा होने तक की अवधि में किसी भी प्रकार के वाहन पर रखे लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नहीं किया जायेगा।इसके अतिरिक्त अवधि में बगैर लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
एक अन्य आदेश में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं 1959 की धारा 17 के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र में सभी अनुज्ञप्तियों एवं आग्नेय शस्त्र धारकों के अनुज्ञप्तियॉ निलम्बित की गई है। सभी अनुज्ञप्ति धारियों को आदेशित किया गया हैं कि वे अपने आग्नेय शस्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा करावे। इसी प्रकार म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवन पर नारे लिखकर या पोस्टर लगाकर विकृत किया जाता हैं तो उसे तत्काल हटाने के निर्देश दिये गये है। बिना भवन स्वामी की लिखित सहमति के सम्पत्ति विरूपित करने पर संबंधित के विरूध्द कार्यवाही की जायेगी।