November 15, 2024

इ खबरटुडे के विरुध्द दायर अवमानना याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज

विवादित महिला रोग विशेषज्ञ डॉ.मंजूसिंह को उच्च न्यायालय ने दिया झटका

रतलाम,२० फरवरी (इ खबरटुडे)। अनियमितताओं के चलते कई बार निलम्बित हो चुकी जिला चिकित्सालय में पदस्थ महिला रोग विशेषज्ञ डॉ.मंजू सिंह को माननीय उच्च न्यायालय ने झटका दिया है। डॉ.मंजू सिंह द्वारा वेब पोर्टल इ खबरटुडे,दैनिक भास्कर और पत्रिका समाचार पत्रों के विरुध्द दायर अवमानना याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि डॉ.मंजूसिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 9 मार्च 2015 को प्रस्तुत एक याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को खारिज कर दिया गया था। याचिका निरस्त किए जाने का समाचार वेब पोर्टल इ खबरटुडे,दैनिक भास्कर व पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। इस समाचार में डॉ.मंजूसिंह को आपराधिक चरित्र की चिकित्सक भी लिखा गया था।
इ खबरटुडे,दैनिक भास्कर व पत्रिका में प्रकाशित इन समाचारों को आधार बनाकर डॉ.मंजूसिंह ने तत्कालीन सीएमएचओ डॉ.पुष्पेन्द्र शर्मा,वेब पोर्टल इ खबरटुडे के संपादक तुषार कोठारी,दैनिक भास्कर रतलाम के तत्कालीन संपादक विनोद सिंह तथा पत्रिका के तत्कालीन रतलाम संपादक रमेश शर्मा के विरुध्द उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना करने की याचिका दायर की थी।
इ खबरटुडे के अभिभाषक हरीश त्रिपाठी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति को मान्य करते हुए डॉ.मंजू सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका को प्रचलनयोग्य नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व महाधिवक्ता की लिखित सहमति नहीं ली गई,अत: यह याचिका प्रचलनयोग्य नहीं है।

You may have missed

This will close in 0 seconds