अयोध्या फैसले के बाद ओवैसी के बयान के खिलाफ इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर
इंदौर,11 नवंबर (इ खबरटुडे)। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादास्पद बयान देने वाले हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सोमवार को इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। भोपाल में भी इस आशय की एक शिकायत दर्ज की गई है।
ओवैसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवादित टिप्पणी
यह परिवाद एडवोकेट सुनील वर्मा ने दायर किया है। इसमें कहा है कि ओवैसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवादित टिप्पणी करने से सांप्रदायिक विद्वेष फैलने का भी खतरा पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले में कहा कि सरकार मुस्लिम समाज को अयोध्या में ही वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ जमीन दे। ओवैसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मुस्लिम समाज को खैरात में जमीन नहीं चाहिए।
ओवैसी ने कई विवादास्पद टिप्पणियां की थीं
इसके अलावा भी ओवैसी ने कई विवादास्पद टिप्पणियां की थीं। इसलिए ओवैसी के खिलाफ भादंवि की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए। एडवोकेट वर्मा ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत कर दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आरंभिक तर्क सुनने के बाद पुलिस को इस मामले में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है।