November 19, 2024

MP Student : प्रदेश के स्कूलों में एक दिन रहेगा ‘नो बैग डे..’, इस कक्षा तक के बच्चों को नहीं दिया जाएगा होमवर्क, आदेश जारी

भोपाल,20फरवरी(इ खबर टुडे)। मध्यप्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ‘स्टूडेंट बैग पॉलिसी’ जारी कर दी है। इस पॉलिसी के तहत 1 दिन बिना स्कूल बैग के विधार्थी शाला पहुंचेंगे। दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होम वर्क नहीं दिया जाएगा। बता दें कि स्कूल बैग के वजन की सीमा भी तय की गई है। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर ये आदेश लागू होगा।

मार्च से शुरू हो रहे नये शिक्षा सत्र में एक बार फिर से बस्ते के वजन की गाइड लाइन को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। इस पॉलिसी के तहत बस्ते का वजन अलग अलग कक्षा के हिसाब से दो किलो से लेकर साढ़े चार किलो तक तय किया गया है।इसके साथ ही नर्सरी से दूसरी तक के बच्चों को होमवर्क न देने, हफ्ते में एक दिन नो बैग डे लागू करने और उनका किताबें स्कूल में भी जमा रखकर पढ़ाने की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है।

हालांकि, यह बात भी सही है कि हर साल नए सेशन के पहले ऐसे निर्देश जारी होते हैं। लेकिन, इसका पालन नहीं हो पाता। अब देखना यह है कि इस साल शिक्षा विभाग क्या नवाचार करता है। पहली कक्षा के स्टूडेंट के स्कूल बैग का अधिकतम वजन 2 किलो 200 ग्राम होगा। वहीं, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के बस्ते का अधिकतम वजन 4.5 किलोग्राम होगा। यदि आपके बच्चे के स्कूल में इस गाइड लाइन का उल्लंघन होता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

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