court decision/130 करोड़ की बेश कीमती जमीन का फैसला न्यायालय से शासन के पक्ष में आया
उज्जैन,13 अक्टूबर (इ खबरटुडे/ब्रजेश परमार)। आगर रोड़ स्थित गणेश जिनिंग मिल सर्वे नम्बर 1736 की बेशकीमती अनुमानित 130 करोड की तीन हेक्टेयर जमीन के विवाद में न्यायालय ने शासन के पक्ष में फैसला दिया है।
भूमि सम्बन्धी वाद में अष्टम जिला न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ल ने शासन पक्ष में निर्णय देते हुए फैसला सुनाते हुए सर्वे क्रमांक 1736 की भूमि को शासकीय भूमि घोषित किया गया है।
वादग्रस्त भूमि कस्टम विभाग कारखाना के रूप में शासकीय अभिलेखों में दर्ज है तथा इसमें आइस फैक्टरी, गणेश जिनिंग फैक्टरी होने का भी लेख है। सर्वे नम्बर 1736 वर्ष 1950 के खसरे से आज तक शासकीय भूमि रही है तथा कस्टम कारखाने के नाम से दर्ज रही है।
डिक्रीदार योगेश द्वारा उक्त भूमि में कस्टम कारखाने की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण बताने का प्रयास किया गया, किन्तु शासन की ओर से तहसीलदार सुश्री पूर्णिमा सिंघी, पटवारी मनोज तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी रामहंस पचौरी द्वारा इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किये गये।
शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक प्रमोद चौबे द्वारा पक्ष रखा गया, जिसके आधार पर अष्टम जिला न्यायाधीश द्वारा 12 अक्टूबर को शासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उक्त भूमि को शासकीय घोषित किया गया।
कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर विगत कई दिनों से उज्जैन की ताकायमी कारखाना भूमियों के सम्बन्ध में अपर कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए शासकीय जमीनों पर आधिपत्य लिया जा रहा है। इसी कड़ी में न्यायालय से जिला प्रशासन की कार्यवाही के पक्ष में निर्णय आया है।