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संपत्ति कर चुकाने के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख, नहीं चुकाने पर राशि होगी दोगुना

property tax:नगर निगम भोपाल ने अपने करदाताओं से 31 मार्च तक अपना संप​त्ति कर चुकाने की अपील की है। नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि यदि आपने 31 मार्च तक अपना कर नहीं चुकता किया तो फिर जुर्माना लग सकता है और यह रा​शि दोगुनी की जा सकती है। फिलहाल नगर निगम ने अपना टैक्स चुकाने के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी हुई है, जो 31 मार्च तक है।
अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले
नगर निगम भोपाल ने लोगों से अपील की है कि यदि वह इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो 31 मार्च तक अपना टैक्स जरूर चुका दें। इसके लिए आपको शनिवार या रविवार देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी दिन कार्यालय में आकर अपना टैक्स चुकाया जा सकता है। अवकाश के बावजूद टैक्स जमा करने के लिए कर्मचारी निगम कार्यालय में मौजूद रहेंगे। यदि अब यह टैक्स नहीं चुकाया तो एक अप्रैल के बाद पूरा टैक्स लिया जाएगा।


दोगुना होगा टैक्स
नगर निगम भोपाल का कहना है कि प्रोपर्टी टैक्स में इस समय 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट केवल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए है। यह वित्तवर्ष 31 मार्च को खत्म हो रहा है। एक अप्रैल से नया वित्तवर्ष 2025-26 शुरू हो जाएगा। ऐसे में यदि कोई व्य​क्ति अगले वित्तवर्ष में अपना टैक्स चुकता करेगा तो उसके टैक्स निर्धारण दोबारा किया जाएगा। ऐसे में यह टैक्स दोगुना हो जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के समाप्त होने पर टैक्स में कोई छूट जारी नहीं रहेगी।

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